अगर आप अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की 31 जुलाई की डेडलाइन से चूक गए है तो आपके लिए 31 दिसंबर तक मौका है. ऐसे लोग लेट फीस के साथ रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. आयकर विभाग ने करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2022-23 (एसेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए विलंबित/संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अपील की है. इसके लिए विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी डाला है.
आयकर विभाग ने करदाताओं से कहा है कि वे तय तारीख से पहले अपना आईटीआर दाखिल करें. किसी भी आईटीआर (विलंबित, संशोधित) को दाखिल करने के बाद इसे अगले 30 दिनों के भीतर सत्यापित करना होगा. अगर ऐसा नहीं हुआ हो तो आयकर विभाग आपके रिटर्न को प्रोसेस नहीं करेगा. अगर आप विलंबित आईटीआर के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा से चूक जाते हैं, तो आप अपडेटेड आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. 2022 के वित्त अधिनियम के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अधिक समय देने की सुविधा दी गई है.
वित्त वर्ष 2022-23 (एसेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए देरी से रिटर्न फाइल करने के अतिरिक्त 31 दिसंबर रिवाइज रिटर्न फाइल करने की भी आखिरी तारीख है. बेसिक आयकर रिटर्न में गलतियों में सुधार करने के लिए रिवाइज आईटीआर फाइल किया जाता है.