अगर आप 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाए हैं तो आपके पास अब भी मौका है. आप अब भी अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं. हालांकि डेडलाइन खत्म होने के बाद आईटीआर फाइल करने पर आपको लेट फीस जमा करना होगा. विलंब आईटीआर दाखिल करने का विकल्प सभी टैक्सपेयर्स के लिए होता है. वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए विलंबित आईटीआर दाखिल करने की तय तारीख 31 दिसंबर, 2023 है.
कितना लगेगा जुर्माना
विलंब से आईटीआर फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को पांच हजार रुपए की लेट फीस देनी पड़ती है. आयकर अधिनियम के तहत 5 लाख रुपए तक की सालाना कमाई वाले व्यक्तियों को 1000 रुपए का लेट फाइन देना होगा, जबकि 5 लाख से ज्यादा आय वाले करदाताओं को देरी से आईटीआर फाइल करने के लिए 5 हजार रुपए लेट फीस देना पड़ेगा.
आयकर विभाग लगातार आखिरी तारीख से पहले आयकर रिटर्न फाइल करने की अपील करता रहता है. समय पर अपना आईटीआर नहीं भरने वालों को टैक्स डिडक्शन में नुकसान झेलना पड़ सकता है. इससे टैक्स की देनदारी भी बढ़ सकती है. इतना ही नहीं अगर कोई टैक्सपेयर डेडलाइन तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है, तो लॉस (हाउस प्रॉपर्टी लॉस को छोड़कर) को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता है. देर से ITR दाखिल करने पर टैक्स रिफंड में भी देरी हो सकती है. इतना ही नहीं ऐसे में आप आयकर विभाग के निशाने पर भी आ सकते हैं.
वैसे तो देरी से आईटीआर फाइल करने का प्रोसेस अलग नहीं है यानी देर से ITR भरने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होता है लेकिन इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. आईटीआर फॉर्म भरते समय फॉर्म के ड्रॉप-डाउन मेन्यू में ‘सेक्शन 139(4) के तहत दायर रिटर्न’का चयन करें. आयकर विभाग की तरफ से दी गई जानकारी अनुसार, 31 जुलाई तक कुल 6.50 करोड़ से अधिक ITR दाखिल हुए हैं. इनमें से लगभग 36.91 लाख ITR अंतिम दिन, 31 जुलाई शाम 6 बजे तक दाखिल किए गए.