बड़ी खबर! जून में इन तारीखों को काम नहीं करेगी Income Tax की वेबसाइट, जानिए वजह

Income Tax: इनकम टैक्स (Income Tax) की नई वेबसाइट ज्यादा यूजर्स फ्रेंडली होगी. इसके अलावा यहां टैक्स रिटर्न फाइल करना पहले के मुकाबले ज्यादा आसान होगा.

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इनवेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जैसे म्यूचुअल फंड हाउस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डीलर ने भी अपनी गाइडलाइन्स को और सख्त बता दिया है

इनवेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जैसे म्यूचुअल फंड हाउस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डीलर ने भी अपनी गाइडलाइन्स को और सख्त बता दिया है

इनकम टैक्‍स (Income Tax) की नई E-filing वेबसाइट लॉन्‍च होने जा रही है. Income Tax की नई वेबसाइट लॉन्च हो जाने के बाद पुरानी वेबसाइट काम नहीं करेगी. PTI के मुताबिक इनकम टैक्स की वर्तमान वेबसाइट 1-6 जून के बीच काम नहीं करेगी. नई वेबसाइट लॉन्‍च होने के बाद इसपर टैक्स संबंधी सभी काम किए जा सकेंगे.

वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में दी गई इसकी सूचना

इनकम टैक्स (Income Tax) की वर्तमान वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जारी नोटिफिकेशन में भी इसकी सूचना दी गई है. इसमें कहा गया है कि नए सिस्टम के लिए ट्रांजिशन को ध्यान में रखते हुए यह वेबसाइट 1-6 जून के बीच टैक्सपेयर्स के लिए उपलब्ध नहीं होगी. माना जा रहा है कि इनकम टैक्स (Income Tax) की नई वेबसाइट ज्यादा यूजर्स फ्रेंडली होगी. इसके अलावा यहां टैक्स रिटर्न फाइल करना पहले के मुकाबले ज्यादा आसान होगा.

E-filing portal की मदद से टैक्सपेयर्स जमा करते हैं रिटर्न

E-filing portal की मदद से टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पर कंप्लेन और रिफंड के लिए भी प्रोसेस करते हैं. कोरोना संकट के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अब तक 15 लाख टैक्सपेयर्स को 24792 करोड़ रुपए का रिफंड जारी कर चुका है. इनमें 14.98 लाख इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को 7458 करोड़ का रिफंड जारी किया गया है जबकि 17334 करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड है. यह 43661 कॉर्पोरेट टैक्सपेयर्स को जारी किया गया है.

ये होगा नई वेबसाइट का एड्रेस

इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग की वर्तमान वेबसाइट के लिए यूआरएल www.incometaxindiaefiling.gov.in है जो 7 जून से बदल कर www.incometaxgov.in हो जाएगा. टैक्स विभाग के अधिकारियों से कहा गया है कि वे 10 जून से पहले के लिए किसी भी टैक्सपेयर्स के कम्प्लॉयंस हियरिंग को कबूल नहीं करें. कुल मिलाकर टैक्स अधिकारियों से कहा गया है कि वे या तो 31 मई तक टैक्स संबंधी सुनवाई पूरी करें या फिर 10 जून के बाद किसी भी टैक्सपेयर को समय दें.

Published - May 23, 2021, 07:33 IST