नया वित्त वर्ष (New financial year) आपके लिए भी बहुत कुछ नया लेकर आएगा. आपके बटुए से जुड़े कई अहम नियम बदल जाएंगे. 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल की शुरुआत हो रही है. अपनी टैक्स प्लानिंग को साल के आखिरी तक ठेलने से अच्छा है कि इस बार समय पर कर लें. डेडलाइन के करीब आने पर जब आप टैक्स बचाने की कोशिश करने बैठते हैं तो गलतियां होती है और आप ऐरे-गैरे इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं, जिनका आपके लिए कोई मतलब नहीं होता. इनकम टैक्स से जुड़े इन पांच फैसलों को लेने के लिए हो जाइए तैयार.
1) पुराना Vs नया टैक्स रिजीम
आपको ये तय करना होगा कि आप पुराने टैक्स रिजीम के तहत टैक्स देंगे या फिर नए टैक्स रिजीम के तहत. पुराना रिजीम को ऑप्ट कर रहें हैं तो इसका मतलब है कि आप टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट और डिडक्शन का फायदा लेंगे और तीन टैक्स रेट 5%, 20% और30% को हिसाब से टैक्स देंगे. और अगर आप नया रिजीम चुनेंगे तो कोई टैक्स छूट नहीं लेंगे और कम टैक्स रेट के अनुसार टैक्स देंगे. न्यू रिजीम में टैक्स रेट हैं- 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30% . अगर आपने अभी नौकरी शुरू की है और सैलरी इतनी नहीं है कि निवेश करें तो फिर नई रिजीम आपके लिए सही हो सकती है. लेकिन, अगर आप होम लोन चुका रहें हैं, आपक PF कटता है, आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो ओल्ड टैक्स रिजीम चुनें. पुराने टैक्स रिजीम में ही 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिक्शन भी मिलता है.
2) 80C के ओवर-फ्लो से बचें
इनकम टैक्स की धारा 80C के ज़रिए आप 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करके टैक्स छूट ले पाते हैं. लेकिन, निवेश करने से पहले ये चेक करें कि आपकी सैलरी से कितना PF कट रहा है क्योंकि वो भी 80C का हिस्सा है, तो 80C की छूट की लालच में कहीं आप इतना निवेश न करें कि जिसका फायदा ही न उठा पाएं.
3) TDS ज्यादा कट सकता है
बजट 2021 में इनकम टैक्स में एक नया सेक्शन जुड़ा है. सेक्शन 206AB और 206CCA के तहत ज्यादा रेट पर TDS/ TCS कट सकता है. आने वाले वित्त वर्ष में इनकम टैक्स रिटर्न के नियम (Income tax rule) भी काफी सख्त हो जाएंगे. सरकार ITR फाइल नहीं करने वालों से दोगुना टैक्स वसूलेगी. इसके तहत ITR फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल, 2021 से दोगुना TDS देना होगा. नए नियमों के मुताबिक, जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन पर टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (TCS) भी ज्यादा लगेगा.
4) 75 साल से ज्यादा की उम्र है तो नहीं भरना है IT रिटर्न लेकिन करें ये काम
75 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजंस को IT रिटर्न फाइल करने से छूट मिल गई है. इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो अपनी सारी कमाई का ब्यौरा तैयार कर लें क्योंकि, आपका Fixed Deposit का ब्याज और पेंशन अगर एक अकाउंट में नहीं आएगा तो आपको IT रिटर्न भरना पड़ेगा. आपका पेंशन और आपका FD दो अलग बैंक में हैं तो इसे एक जगह शिफ्ट कर लें. मल्टीपल FD है तो इन्हें भी एक बना लें. अगर रेंटल इनकम, कैपिटल गेन्स और डिविडेंड से कमाई है तो आपको IT रिटर्न भरना ही पड़ेगा.
5) प्री-फिल्ड ITR फॉर्म
नए वित्त वर्ष में ITR फाइल करना आसान होगा. कर्मचारियों की सहूलियत के लिए प्रक्रिया को आसान किया गया है. इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को 1 अप्रैल 2021 के बाद से प्री-फिल्ड ITR फॉर्म मिलेगा. उन्हें अलग से पूरी जानकारी अपडेट करने की जरूरत नहीं होगी.