अगर आप भारत के नागरिक हैं या प्रवासी भारतीय हैं और आपकी किसी एक वित्त वर्ष में कुल सालाना आय 2,50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपके लिए ITR भरना जरूरी है. अगर आपको नौकरी, कारोबार या पेशे से टैक्स छूट की सीमा से ज्यादा आमदनी होती है तो आपके लिए ITR फाइल करना जरूरी है. साल 2020-21 के लिए 31 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरना है.
अगर आपकी आमदनी टैक्स छूट की सीमा के अंदर आती है, तो आपके लिए ITR फाइल करना जरूरी नहीं है. लेकिन, अगर आप ITR फाइल करते हैं, तो इससे आपको कई फायदे होते हैं. इससे लोन मिलने में होती आसानी होती है और खुद का बिजनेस शुरू करने में मिलती है मदद.
लोन मिलने में होगी आसानी ITR आपकी इनकम का प्रूफ (Income Proof) होता है. सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थान ITR को इनकम प्रूफ के तौर पर स्वीकार करते हैं. बैंक लोन के लिए आवदेन करने वालों से ज्यादातर बैंक और NBFC पिछले 3 सालों के ITR का रिकॉर्ड मांगते हैं. नियमित तौर पर ITR फाइल करने वालों को बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है.
बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी है ITR अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ITR भरना बहुत जरूरी है. अगर आप किसी विभाग के लिए कॉन्ट्रेक्ट हासिल करना चाहते हैं तो भी ITR दिखाना होगा. खासकर सरकारी विभाग में कॉन्ट्रेक्ट लेने के लिए 5 साल का Income Tax Return रिकॉर्ड दिखाना होगा.
वीजा के लिए जरूरी विदेश यात्रा से पहले वीजा के वक्त आपसे Income Tax Return मांगा जा सकता है. कुछ देश वीजा देते वक्त इनकम टैक्स रिटर्न मांग सकते हैं. कई देशों की वीजा अथॉरिटीज वीजा के लिए 3 से 5 साल का ITR मांग सकते हैं. ITR के जरिए वे चेक करते हैं कि जो व्यक्ति उनके देश में आना चाहता है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है.
बड़े इंश्योरेंस कवर के लिए ITR जरूरी अगर आप एक करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर (Term plan) लेना चाहते हैं तो बीमा कंपनियां आपसे ITR मांग सकती हैं. इसका इस्तेमाल आपकी इनकम का सोर्स जानने के लिए होता है. इंश्योरेंस कंपनियां आपकी नियमितता परखने के लिए ITR मांग सकती हैं.
ITR रसीद है बहुत काम की चीज ITR रसीद आपके पंजीकृत पते पर भेजी जाती है, जो एड्रेस प्रूफ के रूप में काम कर सकती है. इसके अलावा यह आपके लिए इनकम प्रूफ का भी काम करती है.
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