आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है. अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्दी करें. साथ ही कुछ चीजों की बारीकियां भी अच्छे से समझ लें क्योंकि जाने-अनजाने में की गई कोई भी गलती आप पर भारी पड़ सकती है. आपको इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस भी आ सकता है. इसलिए आइए जानते हैं वो कौन-सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें आईटीआर दाखिल करते समय करने से बचना चाहिए.
फॉर्म का मिलान न करना
इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय सबसे ज्यादा जरूरी है फॉर्म 26एएस और एआईएस का मिलान करना. इसमें दिए गए तथ्य आपस में मेल न खाने पर आप शक के घेरे में आ सकते हैं. इसलिए इसे भरते समय देख लें कि सभी आय, टीडीएस और टीसीएस भुगतान का उल्लेख सही किया गया है या नहीं.
अन्य स्रोतों से आय की जानकारी न देना
बहुत से लोग आईटीआर दाखिल करते समय अपनी अन्य स्रोतों से होने वाली आय का जिक्र करना भूल जाते हैं. अगर आप स्टॉक और फंड पर ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभ से आय हासिल करते हैं तो इसका जिक्र आईटीआर में जरूरी है. क्योंकि ये आय एआईएस के जरिए पता चल जाएगी. इसलिए ऐसी जानकारी न छिपाएं.
विदेश से आय और संपत्ति की जानकारी न देना
अगर आपकी विदेश में संपत्ति है और वहां से आप कमाई कर रहे हैं तो इसकी भी जानकारी आईटीआर में देनी होगी. इसके अलावा विदेशी कंपनियों के शेयर से होने वाली आय और विदेशी बैंक खातों में पड़ी छोटी रकम की भी जानकारी आपको देनी होगी.
पूंजीगत लाभ और हानि का ब्योरा
आपके पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन्स की गणना के लिए अपने ब्रोकर और म्यूचुअल फंड क्लियरिंग हाउस से पूछें. उनसे विवरण हासिल करें. इसके बाद आईटीआर में इसका पूरा ब्योरा दें.
बचत पर मिलने वाली छूट का दें ब्योरा
अगर आपको बैंक के बचत खाते से कमाई हुई है तो धारा 80TTA के तहत 10,000 रुपए तक के ब्याज पर छूट पा सकते हैं. वहीं वरिष्ठ नागरिकों को धारा 80TTB के तहत 50,000 रुपए तक की छूट मिलती है.
क्लबिंग को नजरअंदाज करना
18 साल से कम उम्र के बच्चे के नाम पर निवेश से होने वाली आय को माता-पिता की आय के साथ जोड़ा जाता है. इसके अलावा अगर आपके पार्टनर ने उपहार में कोई ऐसेट दिया जिससे कमाई हो रही है, इसे भी आय के साथ जोड़ा जाना चाहिए.