Income Tax Refund: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानि CBDT ने इनकम टैक्स रिफंड जारी कर दिया है. यह जानकारी खुद CBDT ने ट्वीट कर दी है. 1 अप्रैल 2020 से 11 जनवरी 2021 तक की अवधि में 1.57 करोड़ टैक्सपेयर्स को 1,73,139 करोड़ रुपए बतौर रिफंड जारी किए गए हैं. हालांकि, अभी भी कई टैक्सपेयर्स ऐसे हैं, जिन्हें Income tax refund नहीं मिला है. पांच महीने बीतने पर भी दीपक कुमार ने इसकी शिकायत की है. दीपक कुमार ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न सितंबर में भरा था, उनका कुल 2340 रुपए का रिफंड बना. लेकिन, यह रिफंड खाते में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ. अगर आपका भी रिफंड बना है और मिला नहीं तो हो सकता है इसमें आपकी ही चूक हो. आइये समझते हैं क्यों अटकता है रिफंड
अकाउंट नंबर देने में की गलती
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब टैक्सपेयर्स के बैंक अकाउंट में ही Income tax refund प्रोसेस करता है. अगर फॉर्म भरते वक्त आपने अपने अकाउंट की डिटेल्स गलत भर दी हैं तो भी रिफंड अटक जाता है. हालांकि, इसे सुधारा जा सकता है. आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से इसे ठीक कर सकते हैं. बैंक अकाउंट का पैन नंबर से जुड़ा होना भी अनिवार्य है. आयकर विभाग उसी खाते में पैसा भेजेगा जो पैन से लिंक होगा.
प्री-वेरिफाइड नहीं होगा अकाउंट तो नहीं आएगा रिफंड
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भले ही आपका रिफंड प्रोसेस कर दे, लेकिन फिर भी यह अटक सकता है. क्योंकि, प्रोसेस और ट्रांसफर करने के बीच आपके अकाउंट की भी स्क्रूटनी होती है. बैंक अकाउंट अगर प्री-वेरिफाइड नहीं है तो भी Income tax refund अटक सकता है. टैक्सपेयर को अपना अकाउंट प्री-वेरिफाइड करना होता है. अगर ऐसा नहीं होगा तो खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे. प्री-वेरिफाइड होते ही आपका जो भी रिटर्न बनेगा वह सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर से सीधे इसी अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा.
रिटर्न वेरिफाई नहीं करने पर भी अटकता है रिफंड
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई करना होता है. इसके लिए कुछ दिन का समय भी मिलता है. आमतौर पर टैक्सपेयर्स रिटर्न भरकर इसे बाद में वेरिफाई करते हैं. लेकिन, अगर गलती से वेरिफाई करने का वक्त निकल गया या वेरिफाई करना भूल गए तो भी रिफंड प्रोसेस नहीं होता. इसकी जानकारी समय-समय पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ईमेल के जरिए देता है. ऐसे में रिटर्न भरने के तुरन्त बाद ही आधार की मदद से इसे वेरिफाई जरूर करें.
पता करते रहें रिफंड का स्टेट्स
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के तुरन्त बाद आप रिफंड का स्टेट्स चेक कर सकते हैं. हालांकि, यह प्रोसेस होने में एक हफ्ते का समय लेता है. टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से रिफंड का स्टेट्स चेक करते रहना चाहिए. इससे आपको सही स्थिति का पता भी चलता है. स्टेट्स चेक करने के लिए वेबसाइट पर जाकर पैन नंबर और लॉग इन आइडी की मदद से स्टेट्स चेक किया जा सकता है. लॉगइन करने के लिए पासवर्ड याद रखना भी न भूलें. रिफंड की स्थिति पता होने से भी आप चूकेंगे नहीं.