Income Tax Notice: नौकरीपेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स भरना (Income Tax Return) बहुत जरूरी होता है, लेकिन आम इंसान के नजरिये से देखें तो उसके लिए यह पूरी प्रक्रिया काफी जटिल है. हालांकि, आयकर विभाग (Income Tax Department) ने बीते एक दशक में टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया का आसान बना दिया है. इसके बावजूद कई बार टैक्सपेयर्स से कुछ चूक हो जाती है. कुछ मामलों में ये चूक जानबूझ कर होती है, लेकिन कई मामलों में यह नासमझी के कारण भी ये चूक हो जाती है. इन गलतियों के लिए आपको आयकर विभाग का नोटिस (Income Tax Notice) मिलता है. यह नोटिस अक्सर टैक्सपेयर के ईमेल पर आते हैं. ऐसे में अक्सर लोग इन्हें देख ही नहीं पाते. वहीं टैक्स नोटिस देख भी लिया तो यह पता नहीं होता है कि आगे किया क्या जाए. इस नोटिस में विभाग आदेश देता है कि आपने आईटीआर में जो गलती की है उसमें सुधार कर लें.
अब इनकम टैक्स विभाग ने इसका हल निकाल लिया है. विभाग ने आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक नया अपडेट किया है. अब आपको इसमें ‘ई-प्रोसिडिंग’ (e-Proceeding) टैब मिलेगा. पोर्टल का यह नया फंक्शन उन लोगों के लिए काफी मददगार है जिन्हें इनकम टैक्स विभाग से कई नोटिस प्राप्त हो चुके हैं. लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं कि करना क्या है. अब इस नए फीचर से उन्हें डिपार्टमेंट की ओर से जारी सभी नोटिस, सूचना और लेटर एक ही स्थान पर मिल जाएंगे. इसके साथ ही अब कर दाता इसी पोर्टल पर ही इन नोटिस का जवाब देकर मामलों को एक ही जगह पर निपटा सकता है.
अब जानते हैं कि ई-फाइलिंग आयकर पोर्टल पर ई-प्रोसिडिंग टैब में क्या बदलाव किए गए हैं. विशेषज्ञों के अनुसार] अब इस बदलाव से करदाताओं को उनकी लंबित कर प्रोसिडिंग को तेजी से खोजने में मदद मिलेगी. पहले ये जानकारी एक ही पेज पर उपलब्ध कराई गई थी. वहीं अब स्क्रॉलिंग की जरूरत को खत्म करने के लिए विभाग ने इन नोटिस के लिए अलग-अलग पेज पेश किए हैं. इससे अब करदाता आसानी से पेज पर नेविगेट कर सकता है. इसके साथ ही पोर्टल पर नए फिल्टर भी पेश किए गए हैं जिससे करदाता प्रोसिडिंग की मौजूदा स्थिति, मूल्यांकन वर्ष, प्रोसिडिंग की तिथि, नोटिस की तारीख आसानी से सर्च कर सकता है. जबकि पहले फिल्टर में सीमित विकल्प ही मिलते थे.
अब जानते हैं कि आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल पर ई-प्रोसिडिंग का टैब कहां मिलेगा? तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा. लॉग इन करने के बाद आप ‘पैंडिंग एक्शन’ टैब पर जाएं और ‘ई-प्रोसिडिंग’ विकल्प पर क्लिक करें. यदि आपके पास कोई ई-प्रोसिडिंग नहीं है तो यह जगह खाली दिखाई देगी. यदि आपके पास कोई ई-प्रोसिडिंग लंबित है तो उन सभी की जानकारी यहां लिस्ट कर दी जाएगी. आप उन सभी को फ़िल्टर कर सकते हैं और अपनी जरूरत के आधार पर कोई भी चुन सकते हैं.
अब चलते चलते जान लेते हैं कि नोटिस का जवाब देना इतना जरूरी होता क्यों है. चार्टर्ड अकाउंटेंट गौतम वर्मा बताते हैं कि आयकर नोटिस का मामला गंभीर हो सकता है. इसलिए आपको नोटिस के अनुसार कदम उठाना चाहिए. इसके खिलाफ इग्नोर करना आपके लिए समस्याओं का सामना करने के लिए बड़ी समस्या बन सकता है.
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