बड़ी राहतः सरकार ने कोविड के इलाज के लिए 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश पेमेंट की इजाजत दी

Income Tax: इस कदम का उद्देश्य रोगियों के रिश्तेदारों और देखभाल करने वालों द्वारा की जा रही कठिनाई को दूर करना था.

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Picture: PTI

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आयकर विभाग (Income Tax) ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर अस्पतालों और नर्सिंग होम को कोरोनो वायरस संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए 2 लाख रुपये से अधिक के नकद भुगतान स्वीकार करने की अनुमति दी है.

इससे कोरोना का इलाज करा रहे रोगी और उनके तीमारदारों को इस कदम से बड़ी राहत मिलने वाली है. आयकर विभाग (Income Tax)अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य इलाज के लिए अस्पतालों जाने वाले कोरोनोवायरस संक्रमित रोगियों के रिश्तेदारों और देखभाल करने वालों द्वारा की जा रही कठिनाई को दूर करना था.

ये है नियम

आयकर कानून  की धारा (Income Tax Act) 269ST के तहत अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 2 लाख रुपये या उससे अधिक रकम नकद प्राप्त सकता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान है.

अगर कोई व्यक्ति धारा 269ST के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे धारा 271DA के तहत इस तरह की प्राप्ति के बराबर राशि का जुर्माना देना होगा. हालांकि अगर कोई व्यक्ति यह साबित करता है कि इस उल्लंघन के अच्छे और पर्याप्त कारण थे तो उसे कोई जुर्माना नहीं देना होगा.

विभाग के मुताबिक, यह सेक्‍शन किसी भी व्यक्ति को एक दिन में दो लाख रुपये या अधिक नकद राशि प्राप्त करने से रोकता है. इसे केंद्र सरकार ने 2017 में काले धन पर अंकुश लगाने के उपाय के रूप में पेश किया था.

अधिसूचना में कहा गया है कि नया प्रावधान 1 अप्रैल से 31 मई के बीच की अवधि के लिए किया जा रहा है. अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य इलाज के लिए अस्पतालों जाने वाले कोरोनोवायरस संक्रमित रोगियों के रिश्तेदारों और देखभाल करने वालों द्वारा की जा रही कठिनाई को दूर करना था.
इधर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 4.14 लाख नए संक्रमण और 3,915 से अधिक मौतें हुई हैं.

31 मई 2021 तक भर सकते हैं ये रिटर्न

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने में देर हुई है तो आपके लिए राहत की खबर है. असेसमेंट ईयर 2020-2021 (AY20-21) के लिए अगर आपने अब तक रिटर्न नहीं भरा है तो सरकार ने बीते दिनों इसकी डेडलाइन में ढील देने का ऐलान किया है.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने कहा है कि जिन्हों ने बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज्ड रिटर्न नहीं भरा वे 31 मई 2021 तक इसे भर सकते हैं, जबकि ये डेडलाइन 31 मार्च 2021 को ही खत्म हो गई है.

CBDT ने इस नोटिस में कहा है, “इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 के सब-सेक्शन (4) के तहत बिलेटेड रिटर्न और सब सेक्शन (5) के तहत रिवाइज्ड रिटर्न जो असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए 31 मार्च 2021 तक भरना था वो अब 31 मई 2021 तक भरा जा सकता है.”

विभाग ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से पैदा हुई स्थिति के चलते और टैक्सपेयर्स, टैक्स कंसल्टेंट्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स के अनुरोध पर कंप्लायंस की तारीखों में ढील दी जा रही है और सरकार ने कुछ टाइमलाइन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है.

Published - May 8, 2021, 01:56 IST