इनकम टैक्स: एक जुलाई से अधिक TDS वसूली वाले व्यक्ति की पहचान के लिये नई व्यवस्था तैयार

Income Tax Return: पिछले 2 वित्त वर्षों में IT रिटर्न नहीं भरने वाले उन लोगों पर TDS अधिक दर से लगेगा जिनपर 50,000 रुपये या उससे अधिक की देनदारी है

  • pti
  • Updated Date - June 22, 2021, 04:44 IST
Income Tax Return, NOTICE, INCOME TAX

नए इनकम टैक्स पोर्टल में आ रही परेशानियों को देखते हुए सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है.

नए इनकम टैक्स पोर्टल में आ रही परेशानियों को देखते हुए सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है.

आयकर विभाग (Income Tax) ने सोमवार को कहा कि उसने टीडीएस (TDS- स्रोत पर टैक्स कटौती) काटने और टीसीएस (TCS – स्रोत पर टैक्स संग्रह) संग्रह करने वालों के लिये उन व्यक्तियों की पहचान करने में मदद की एक नई व्यवस्था विकसित की है, जिन पर एक जुलाई से ऊंची दर से टैक्स वसूला जाएगा. वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में यह प्रावधान किया गया है कि पिछले दो वित्त वर्षों में आयकर रिटर्न नहीं भरने वाले उन लोगों के मामले में स्रोत पर टैक्स कटौती और स्रोत पर टैक्स संग्रह अधिक दर से होगा, जिन पर दो वर्षों में प्रत्येक में 50,000 रुपये या उससे अधिक टैक्स कटौती बनती है.

किसपर लगेगा ज्यादा TDS

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार को परिपत्र जारी कर रिटर्न (Income Tax Return) नहीं भरने वाले ऐसे लोगों के मामले में उच्च दर से टैक्स कटौती/संग्रह को लेकर धारा 206एबी अैर 206सीसीए के क्रियान्वयन को लेकर परिपत्र जारी किया.

आयकर विभाग ने ट्विट पर लिखा है, ‘‘धारा 206एबी और 206सीसीए के लिये अनुपालन जांच को लेकर नई व्यवस्था जारी की गयी है. इससे स्रोत पर टैक्स काटने वाले तथा टीसीएस संग्रहकर्ता के लिये अनुपालन बोझ कम होगा.’’

सीबीडीटी ने कहा कि चूंकि टीडीएस (TDS) काटने वाले या टीसीएस (TCS) संग्रहकर्ता को व्यक्ति की पहचान को लेकर इस पर उचित ध्यान और कार्य करने की आवश्यकता होगी, अत: इससे उन पर अतिरिक्त अनुपालन बोझ पड़ सकता है.

बोर्ड ने कहा कि नई व्यवस्था – धारा 206एबी और 206सीसीए के लिए अनुपालन जांच’ – उन पर इस अनुपालन बोझ को कम करेगा.

PAN की भूमिका

नई व्यवस्था के तहत टीडीएस अथवा टीसीएस संग्रहकर्ता को उस भुगतानकर्ता अथवा टीसीएस देनदार का पैन प्रक्रिया में डालना है जिससे यह पता चल जायेगा कि वह ‘‘विशिष्ट व्यक्ति’’ है अथवा नहीं.

आयकर विभाग ने 2021- 22 की शुरुआत में ‘विशिष्ट व्यक्तियों’ की सूची तैयार कर ली है. यह सूची तैयार करते समय 2018- 19 और 2019- 20 को पिछले दो संबंधित वर्षों पर गौर किया गया है. इस सूची में उन करदाताओं के नाम हैं जिन्होंने आकलन वर्ष 2019- 20 और 2020- 21 के लिये रिटर्न दाखिल नहीं की है और इन दोनों वर्ष में प्रत्येक में उनका कुल टीडीएस और टीसीएस 50,000 रुपये अथवा इससे अधिक रहा है.

Published - June 22, 2021, 04:44 IST