Income Tax Refund: IT डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के खाते में रिफंड किए 2 लाख करोड़ से ज्यादा, ऐसे करें चेक

Income tax department refund news- CBDT ने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 15 मार्च 2021 तक 2.09 करोड़ टैक्सपेयर्स को 2,04,805 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है.

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यदि आपके पास एक एक्टिव एजुकेशन लोन है, तो आपके लोन का ब्याज टैक्स कटौती के लिए योग्य है. आईटीआर फाइल करते समय इसे फाइल करना न भूलें

यदि आपके पास एक एक्टिव एजुकेशन लोन है, तो आपके लोन का ब्याज टैक्स कटौती के लिए योग्य है. आईटीआर फाइल करते समय इसे फाइल करना न भूलें

इनकम टैक्स रिटर्न (IT Return) फाइल करने वालों के लिए बड़ी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक 2.09 करोड़ टैक्सपेयर्स को 2.04 लाख करोड़ रुपए का रिफंड किया है. विभाग के मुताबिक, इसमें से 2.06 करोड़ टैक्सपेयर्स को 73,607 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत आयकर रिफंड किया है जबकि 2.21 लाख मामलों में 1.31 लाख करोड़ रुपए का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर कहा, सीबीडीटी (CBDT) ने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 15 मार्च 2021 तक 2.09 करोड़ टैक्सपेयर्स को 2,04,805 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है. बता दें कि टैक्सपेयर्स पर जितना इनकम टैक्स बनता है, अगर उनका टीडीएस (TDS) उससे अधिक कटा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिफंड वापस कर देता है.

यहां चेक कर सकते हैं IT रिफंड

ITR फाइल करने वाले टैक्सपेयर अपना टैक्स रिफंड ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. आईटी रिफंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in या ई-गवर्नेंस वेबसाइट नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL)- tin.tin.nsdl.com पर पता लगा सकते हैं.

रिफंड चेक करने का ये है प्रोसेस

आपको इनकम टैक्स रिफंड मिला या नहीं घर बैठे आसानी से पता कर सकते हैं. इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं. रजिस्टर्ड यूजर्स अपना लॉगिन करें. वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए आपको अपना PAN नंबर, ई-फाइलिंग पासवर्ड और कैप्चा भरना होगा.

वेबसाइट पर आपका प्रोफाइल खुलने के बाद आप ‘View returns/forms’ पर क्लि​क करें. इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू से ‘Income Tax Returns’ पर क्लिक कर सबमिट करें. हाइपरलिंक अकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लि​क करने के बाद एक नई स्क्रिन खुलेगी. इस स्क्रीन पर आपको फाइलिंग की टाइमलाइन, प्रोसेसिंग ​टैक्स रिर्टन के बारे में जानकारी मिलेगी. इसमें फाइलिंग की तारीख, रिटर्न वेरिफाई करने की तारीख, प्रोसेसिंग के पूरा होने की तारीख, रिफंड जारी करने की तारीख और पेमेंट रिफंड के बारे में जानकारी होगी.

अगर आपका टैक्स रिफंड फेल हो जाता है तो इस स्क्रीन पर आपको वो कारण बताया जाएगा कि आखिर क्यों आपके द्वारा फाइल किया गया रिटर्न फेल हुआ.

Published - March 17, 2021, 07:30 IST