Income Tax Department: अब विदेश में पैसा भेजना आसान होगा. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने इस मामले में सहूलियत दी है.
विभाग ने सोमवार को कुछ फॉर्म हाथ से भरने की अनुमति दे दी है. आयकर विभाग ने परिपत्र जारी कर बैंक के पास 30 जून तक फॉर्म 15सीए/15सीबी (विदेशों में पैसा भेजने के लिये जरूरी) हाथ से भरने की अनुमति दी है, ताकि कामकाज को लेकर लेन-देन सुचारू चलता रहे.
कर विशेषज्ञों के मुताबिक, पुराने ई-फाइलिंग पोर्टल के 31 मई, 2021 को बंद होने तथा नये पोर्टल में तकनीकी खामियों के कारण 15सीए और 15सीबी फॉर्म ‘ऑनलाइन’ भरना अबतक संभव नहीं हो पाया है. इसलिए विभाग ने फॉर्म को मैनुअल भरने की सुविधा दी है.
आयकर विभाग ने एक बयान में कहा, ”करदाताओं ने आयकर फार्म 15सीए/15सीबी को पोर्टल पर भरने में समस्या की बात कही है, इसको देखते हुए यह निर्णय किया गया है कि करदाता ये फार्म 30 जून तक अधिकृत डीलरों के पास ‘मैनुअल प्रारूप’ में भर सकते हैं.”
आयकर विभाग ने यह भी सलाह दी है कि अधिकृत डीलर विदेशों में पैसा भेजने के लिये 30 जून, 2021 तक ये फॉर्म स्वीकार करेंगे.
बयान के अनुसार, ”दस्तावेज पहचान संख्या सृजित करने के मकसद से इन फार्मों को अपलोड करने के लिये सुविधा बाद में दी जाएगी.”
किसी भी व्यक्ति को विदेशों में पैसा भेजने के लिये फॉर्म 15सीए ‘ऑनलाइन फार्म/घोषणा पत्र देने की जरूरत होती है. उन्हें सौदे की प्राकृति और भेजी जा रही राशि पर काटे गये आयकर के बारे में जानकारी देनी होती है.
कुछ मामलों में फॉर्म 15सीए को चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ती है जो फॉर्म 15सीबी के जरिए दिया जाता है.
बीते दिनों आयकर विभाग द्वारा लांच पोर्टल पर परेशानियां बनी हुई हैं. पोर्टल पर काम में तकनीकी समस्याओं की शिकायतें पहले दिन से ही आनी शुरू हो गईं.
एक सप्ताह के बाद भी शिकायतें बनी हुई हैं. करदाता पिछली बार ई-फाइल किए गए अपने रिटर्न नहीं देख पा रहे हैं. कई सुविधाएं अभी शुरू नहीं हुई है.
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