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Income tax Refund नहीं आया? समझें क्यों अटकता है रिफंड, आपको क्या करना चाहिए

Income tax department- अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इमेल आए तो उसका जवाब तुरंंत दे. इसलिए एक्टिव इमेल ID शेयर करें.

  • प्रियंका संभव
  • Last Updated : March 1, 2021, 16:45 IST
यदि आपके पास एक एक्टिव एजुकेशन लोन है, तो आपके लोन का ब्याज टैक्स कटौती के लिए योग्य है. आईटीआर फाइल करते समय इसे फाइल करना न भूलें
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) ने अपने ऑफिशियल Twitter हैंडल से बताया कि 1 अप्रैल 2020 से 22 फरवरी 2021 तक डिपार्टमेंट नें करीब 1.95 करोड़ का टैक्स रिफंड इश्यू किया है. इसमें से 69,653 करोड़ का टैक्स रिफंड इंडिविजयुअल टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को मिला है. लेकिन, अगर आप इन खुशकिस्मत टैक्सपेयर्स में नहीं हैं, जिन्हें टैक्स रिफंड मिला है तो घबराइए नहीं. इस बार कोविड की वजह से टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन कई बार एक्सटेंड हो चुकी है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) भी लॉकडाउन में कम कैपेसिटीटी में काम करता रहा है. अगर आपकी कमाई सिर्फ सैलरी से है और रिफंड बन रहा होगा तो शायद आपको रिफंड मिल चुका हो या मिलने वाला हो. लेकिन, सैलरी के अलवा कैपिटल गेन, प्रोफेशनल इनकम और लॉस एडजस्टमेंट के केस में टैक्सपेयर्स का इंतज़ार लंबा हो सकता है.

रिफंड में देरी हो सकती है अगर… CA कपिल मित्तल पार्टनर VJM एंड एसोसिएट्स के मुताबिक, एक बड़ी गलती जो लोग कर बैठते हैं वो ये कि अपनी बैंक डीटेल्स गलत भर देते हैं या फिर किसी पुराने अकाउंट की जानकारी को रिवाइज नहीं करते. हर टैक्सपेयर को अपनी बैंक डीटेल हमेशा क्रॉस चेक करनी चाहिए और ध्यान रहे कि आपका अकाउंट आपके आधार से लिंक्ड होना चाहिए. ये भी ख्याल रहे कि अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इमेल आए तो उसका जवाब तुरंंत दे. इसलिए एक्टिव इमेल ID शेयर करें.

इन जवाबों को देने के लिए तैयार रहें – 1) आपके रिटर्न फॉर्म में टैक्स और रिफंड में मिसमैच एक बड़ी वजह हो सकती है. ऐसे मामलों में डिपार्टमेंट आपको लेटर भेजकर आपसे जवाब मांग सकता है. फॉर्म 26AS और फॉर्म 16 में अगर बातें मेल न खा रहीं हो तो आपको जवाब-तलब किया जा सकता है. अगर आप सारी बात साबित कर सकते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है. क्योंकि, फेसलेस असेसमेंट के इस दौर में कोई इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं बल्कि ऑटोमैटिक सेलेक्शन के जरिए केस को उठाया जाता है.

2) रिफंड तभी इश्यू होगा जब रिटर्न प्रोसेस होगा. आप www.incometaxefiling.com में जाकर अपने रिटर्न का स्टेटस देख सकते हैं. आपको अपने PAN के ज़रिए लॉग इन करना होगा. फिर View e-Filed Return/Forms में जाकर चेक कर लें कि रिटर्न प्रोसेस हुआ या नहीं. प्रोसेसिंग के बाद आपको सेक्शन 143 (1) इंटीमेशन के ज़रिए बताया जाएगा कि रिफंड की आपकी मांग से डिपार्टमेंट सहमत है या नहीं या इसे किसी पूरे डिमांड से एडजस्ट किया जाएगा. अगर आप डिपार्टमेंट के आकलन से सहमत नहीं होंगे तो अपनी बात रख सकते हैं.

3) एरर का भी लेटर आ सकता है, अगर कैलकुलेशन की कोई गलती नज़र आए. इसमें आपको रेक्टिफिकेशन फाइल करना पड़ेगा. अगर आपको वेबसाइट पर पता चले कि रिटर्न की प्रोसेंसिंग नहीं हुई है तो आप अपनी शिकायत www.incometaxefiling.com की वेबसाइट पर Contact Us में जाकर शिकायत के अनुसार हेल्पडेस्क चुनकर शिकायत कर सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए नंबर्स नीचे दिए गए हैं.

Help Desk Contact Details

Purpose Helpdesk Helpdesk Number Working Hours
General Queries related to Income Tax Aayakar Sampark Kendra (ASK)      1800 180 1961 (or) 1961 08:00 hrs – 22:00 hrs (Monday to Saturday)
Rectification, Refund, Intimation and other Income Tax Processing Related Queries Centralized Processing Center 1800 103 4455 (or) +91-80-46605200 08:00 hrs – 20:00 hrs (Monday to Friday)
e-Filing of Income Tax Return or Forms and other value added services provided through e-Filing Portal e-Filing 1800 103 0025 (or) +91-80-46122000 +91-80-26500026 09:00 hrs – 20:00 hrs (Monday to Saturday)
Form 16, Tax Credit (Form 26AS) and other queries related to TDS statement, Form 15CA processing TDS Reconciliation Analysis and Correction Enabling System (TRACES) 1800 103 0344 (or) +91-120-4814600 10:00 hrs – 18:00 Hrs (Monday to Saturday)
Queries related to PAN & TAN application for Issuance/Update through NSDL Tax Information Network – NSDL +91-20-27218080 07:00 Hrs – 23:00 Hrs (All Days)
Published - March 1, 2021, 04:44 IST

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