टैक्स बचाने में यूं तो कई ऑप्शन हैं. लेकिन, इनमें से एक है नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS). इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD में NPS अकाउंट पर टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है. NPS सरकारी व प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए सरकार और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की निवेश स्कीम है. इसमें नौकरी के दौरान निवेश करने पर व्यक्ति को 60 साल की उम्र में एकमुश्त रिटायरमेंट फंड और बाद में एन्युटी बेनिफिट मिलता है.
कैसे मिलता है फायदा?
– सेक्शन 80CCD का सब सेक्शन 80CCD (1) इस पेंशन स्कीम में जमा पर टैक्स में छूट दिलाता है.
– सैलरीड एम्प्लॉई अपनी सैलरी का 10 फीसदी तक और सेल्फ एम्प्लॉइड व्यक्ति अपनी कुल इनकम का 20 फीसदी तक पेंशन अकाउंट में जमा कर टैक्स छूट ले सकता है, जो अधिकतम 1.5 लाख रुपए है.
– इसके अलावा एक अन्य सब सेक्शन 80CCD (1B) भी है, जिसके तहत सैलरीड एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉइड दोनों अपनी तरफ से NPS अकाउंट में डिपॉजिट कर अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ ले सकता है. यह 50000 रुपए तक होगी.
– NPS अकाउंट में एंप्लॉयर के अंशदान पर भी टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है. ऐसा सब सेक्शन 80CCD (2) के अंतर्गत होगा. एम्प्लॉयर का अंशदान, एम्प्लॉई की सैलरी के 10 फीसदी के बराबर या इससे ज्यादा हो सकता है.
कौन उठा सकता है फायदा?
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 18 साल से 60 साल तक का कोई भी नौकरीपेशा जुड़ सकता है. पहले यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए था, लेकिन 2009 से प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों के लिए स्कीम खोल दी गई. किसी भी नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं.\
Published - March 15, 2021, 08:40 IST
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