Income Tax Return: मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता इनकम टैक्स

मृतक का भी भरना पड़ता है इनकम टैक्स रिटर्न

Income Tax Return: मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता इनकम टैक्स

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन पास आ रही है. क्‍या आप जानते हैं कि मृतकों का भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना पड़ता है? ये सुनने में शायद आपको अजीब लगे लेकिन आयकर नियमों के अनुसार अगर मृत हो चुके व्‍यक्ति की कोई इनकम हुई है तो उसका भी आयकर रिटर्न भरा जाना चाहिए.

आयकर नियमों के अनुसार ऐसे मृतक जिनके खाते में कोई इनकम हुई तो उनके कानूनी वारिस या कानूनी उत्तराधिकारी को इनकम टैक्‍स रिटर्न भरना चाहिए. इस व्यक्ति को रिटर्न फाइल करने से पहले खुद को मृतक का कानूनी वारिस के रूप में रजिस्‍टर्ड करना होगा. इनकम टैक्‍स रिटर्न जिस दिन तक वह व्‍यक्ति जिंदा था, उस दिन तक दाखिल किया जाना चाहिए. ऐसे में टैक्स भुगतान के साथ उसका रिफंड भी क्‍लेम किया जा सकता है. अगर रिटर्न फाइल न हुआ तो आयकर विभाग इस आय पर नोटिस भेज सकता है. सबसे पहले मृतक का इनकम कैलकुलेट कर लेना चाहिए. समान्‍य व्‍यक्ति की तरह ही मृतक व्‍यक्ति का भी इनकम रिटर्न फाइल किया जाता है.

ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन
इसके लिए सबसे पहलेwww.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं.
अब यहां पासवर्ड और पैन से लॉग-इन करें.
अब ‘माई अकाउंट’ पर जाएं.
अब खुद को एक रिप्रजेंटेटिव के रूप में रजिस्‍टर्ड करें
इसके बाद ‘न्‍यू रिक्‍वेस्‍ट’ पर जाएं.
अब यहां मृतक का पैन कार्ड, नाम और बैंक डिटेल आदि मांगी गई जानकारियां भरें
इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी

ऐसे भरें मृतक का आईटीआर
इसके लिए आप आईटीआर फॉर्म डाउनलोड करें.
इसके बाद फॉर्म की XML फाइल जेनरेट करें.
पैन कार्ड डिटेल वाले ऑप्शन में कानूनी वारिस को अपनी डिटेल देनी होगी
अब ITR फॉर्म नाम और असेसमेंट ईयर को चुनें
इसके बाद XML फाइल अपलोड करें और अपना डिजिटल हस्ताक्षर करने के बाद फॉर्म सबमिट करें.

Published - July 12, 2023, 12:09 IST