ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST 1 अक्टूबर से होगा लागू

ऑनलाइन गेम्स, कसीनो और घोड़ों की रेस पर 28 फीसद GST सितंबर बाद 1 अक्टूबर से लागू

ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST 1 अक्टूबर से होगा लागू

ऑनलाइन गेम्स, कसीनो और घोड़ों की रेस पर 28 फीसद GST सितंबर बाद 1 अक्टूबर को लागू हो जाएगा, बुधवार को GST काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की. वित्त मंत्री ने बताया कि दिल्ली सहित गोवा और सिक्किम ने 28 फीसद टैक्स के फैसले की समीक्षा की मांग की थी. लेकिन फिलहाल टैक्स को लागू करने का फैसला हुआ है. टैक्स पर समीक्षा इसे लागू करने के 6 महीने के बाद होगी. 11 जुलाई को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में आनलाइन गेमिंग, कसीनो और घोड़ों की रेस पर 28 फीसद टैक्स लगाने का फैसला हुआ था.

परिषद की पिछले महीने हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का निर्णय किया गया था। बुधवार को बैठक इस फैसले के क्रियान्वयन के तौर-तरीकों को लेकर थी। सीतारमण ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने का विरोध किया जबकि गोवा और सिक्कम चाहते थे कि कर गेम के सकल राजस्व (जीजीआर) पर लगाया जाए न कि दांव पर लगी पूरी राशि पर लगे।

हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्य चाहते थे कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय और राज्य कानूनों में जरूरी बदलाव के बाद ऑनलाइन गेमिंग पर नया कर एक अक्टूबर से प्रभाव में आ जाने की संभावना है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके क्रियान्वयन के छह महीने बाद कर की समीक्षा की जाएगी।

Published - August 2, 2023, 08:12 IST