अगर आप ऑनलाइन गेम (Online Game) खेलते हैं तो टैक्स की मार के लिए तैयार रहें. जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने मंगलवार को अपनी 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेम, कसीनो (Casino) और घुड़दौड़ (Horse Racing) पर बड़ा फैसला दिया है. ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स-रेसिंग पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी GST लगेगा. दांव (Bet) पर लगाई जानी वाली पूरी रकम पर टैक्स लगाया जाएगा. इसी तरह, कसीनो के मामले में खरीदे गए चिप की वैल्यू पर टैक्स लगेगा.
ऑनलाइन गेम खिलाने वाली कंपनियों को यह जीएसटी (Goods and Services Tax) भरना होगा. जाहिर-सी बात है कि कंपनियां अपनी जेब से टैक्स की रकम नहीं भरेंगी. इसका मतलब है कि ऑनलाइन गेम खेलने वालों से ही इसकी वसूली की जाएगी.
ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स का गणित?
उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपए देकर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेता है तो उसमें 280 रुपए जीएसटी का होगा. ऐसे में 720 रुपए की पॉट एंट्री के लिए उसे हजार रुपए भरने होंगे. अगर वो जीतता है तो जीत की रकम पर 30 फीसदी का टैक्स (TDS) देना होगा. टीडीएस नेट विनिंग अमाउंट (Net Winnings Amount) पर लगेगा. अगर यह रकम 100 रुपए से कम है तो गेमिंग कंपनी टीडीएस नहीं काटेगी. मान लीजिए इस कॉन्टेस्ट में व्यक्ति 3000 रुपए जीतता है तो नेट विनिंग अमाउंट 2280 रुपए (3000-720 रुपए) होगा. इस पर आपको 30 फीसदी यानी 684 रुपए TDS के रूप में देने होंगे.
जीत या हार दोनों सूरत में GST
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम (CBIC) के चेयरमैन विवेक जौहरी ने स्पष्ट किया है कि 28 फीसदी की यह दर हर बार बेट यानी दांव लगाने पर लागू होगी. इसका हार-जीत से कोई लेना-देना नहीं है. इसका मतलब है कि आप हारे या जीते दोनों ही मामले में टैक्स भरना होगा.
गेम ऑफ स्किल या चांस से कोई फर्क नहीं
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को टैक्स लगाते हुए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यह कौशल आधारित खेल (Game of Skills) है या संयोग आधारित खेल (Game of Chance) है. दोनों तरह के खेलों पर 28 फीसदी जीएसटी ही लगेगा. ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ के लिए जीएसटी कानून में जरूरी बदलाव किए जाएंगे. इसके बाद अधिसूचना जारी की जाएगी.