ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार की सख्ती, GST विभाग ने भेजा 1 लाख करोड़ रुपये का नोटिस

एक अक्टूबर से विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार की सख्ती, GST विभाग ने भेजा 1 लाख करोड़ रुपये का नोटिस

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) अधिकारियों ने टैक्स चोरी के मामले में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को एक लाख करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया है. जीएसटी अधिकारी ने इसकी जानकरी देते हुए बताया कि एक अक्टूबर के बाद से भारत में पंजीकृत की गई विदेशी गेमिंग कंपनियों का कोई डाटा अभी तक उपलब्ध नहीं है. इसलिए विभाग ने इन कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं.

जीएसटी कानून में बदलाव
गौरतलब है कि सरकार ने जीएसटी कानून में संशोधन किया है. इस संशोधन के बाद, एक अक्टूबर से विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है. जीएसटी परिषद ने अगस्त को कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग मंच पर लगाए गए दांव के पूर्ण मूल्य पर 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (GST) वसूला जाएगा. संशोधन के बाद जीएसटी विभाग ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को लेकर सख्त हो गया है. जीएसटी अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अब तक जीएसटी अधिकारियों द्वारा करीब एक लाख करोड़ रुपए का नोटिस भेजा जा चुका है.

ड्रीम11 समेत अन्य को मिला नोटिस
विभाग ने ड्रीम11 जैसे कई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और डेल्टा कॉर्प जैसे कैसीनो संचालकों को टैक्स भुगतान न करने के मामले में ‘कारण बताओ’ के मामले में नोटिस भेजा है. विभाग ने गेमिंग मंच गेम्सक्राफ्ट को 21,000 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के लिए पिछले साल सितंबर में कारण बताओ नोटिस भेजा था. इसके बाद, कंपनी इस मामले को न्यायलय में ले गई. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया था. हालांकि केंद्र सरकार ने फैसले के खिलाफ जुलाई में उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है. विभाग ने जीएसटी के नए नियम को भी इसमें शामिल किया है. गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल ने जुलाई और अगस्त में अपनी बैठकों में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ को टैक्सेबल के तहत शामिल करने के लिए कानून में बदलाव किया था.

Published - October 26, 2023, 02:14 IST