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पुराने टैक्‍स रिटर्न में गलती पड़ेगी भारी, नए साल में आ सकता है नोटिस

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए समयसीमा 30 अप्रैल 2024 तक और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी.

  • Money9 Hindi
  • Last Updated : December 29, 2023, 14:02 IST
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माल एवं सेवा कर (GST) अधिकारियों को वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के वार्षिक रिटर्न में विसंगतियों के लिए ‘मांग नोटिस’ जारी करने के लिए दिया गया समय बढ़ा दिया गया है.

सरकार ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए समयसीमा 30 अप्रैल 2024 तक और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी. इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है.

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 30 जून 2024 है. एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि यह विस्तार वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए कर देनदारियों की वसूली के लिए आदेश जारी करने से संबंधित है.

इससे पहले भी सरकार ने इन वर्षों के लिए समयसीमा में बदलाव किया है. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 की गई थी। वहीं वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2024 की गई.

Published - December 29, 2023, 02:02 IST

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