ITR फाइल करने के लिए उपलब्‍ध हुए फॉर्म्स, भर सकते हैं एसेससमेंट ईयर 2024-25 का रिटर्न

ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत एक टैक्सपेयर JSON और Excel की ऑफलाइन यूटिलिटी का इस्तेमाल करके अपना ITR दाखिल कर सकता है

ITR फाइल करने के लिए उपलब्‍ध हुए फॉर्म्स, भर सकते हैं एसेससमेंट ईयर 2024-25 का रिटर्न

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म (ITR Forms), ITR-1, ITR-2 और ITR-4 उपलब्‍ध करा दिया है. इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म की उपलब्धता के साथ ही टैक्सपेयर्स अब वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना ITR दाखिल कर सकते हैं.

ऑफलाइन यूटिलिटी पहले हो चुकी हैं जारी

टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ITR-1, ITR-2 और ITR-4 की ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी जारी किया था. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ITR-1, ITR-2, ITR-4 और ITR-6 के लिए ऑफलाइन JSON यूटिलिटी भी जारी की गई हैं. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2024 है.

किस तरह से भरा जा सकता है फॉर्म

एक टैक्सपेयर अपना ITR इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल पर पूरी तरह से ऑनलाइन फाइल कर सकता है. वह चाहे तो फॉर्म को आंशिक रूप से ऑनलाइन और आंशिक रूप से ऑफलाइन JSON और एक्सेल यूटिलिटी का इस्तेमाल करके भी फाइल कर सकता है.

ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया

ITR पूरी तरह से ऑनलाइन दाखिल करने के लिए एक टैक्सपेयर को ई-फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल पर अपने खाते में लॉग इन करना होगा. एक बार लॉग इन करने के बाद, टैक्सपेयर ‘फाइल इनकम टैक्स रिटर्न’ विकल्प के तहत अपना रिटर्न पूरी तरह से ऑनलाइन दाखिल कर सकता है. यहां, टैक्सपेयर्स का अधिकांश डेटा उनके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और फॉर्म 26AS से पहले से ही ऑनलाइन भरा हुआ होगा. हालांकि टैक्सपेयर को पहले से दाखिल डेटा को उनके दस्तावेजों जैसे फॉर्म 16, फॉर्म 16ए, कोई अन्य टीडीएस सर्टिफिकेट, ब्याज प्रमाणपत्र, सैलरी स्लिप आदि से क्रॉस-चेक करना चाहिए.

ऑफलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया

ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत एक टैक्सपेयर JSON और Excel की ऑफलाइन यूटिलिटी का इस्तेमाल करके अपना ITR दाखिल कर सकता है. ऑफलाइन यूटिलिटी को ई-फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है. टैक्सपेयर इसे अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स भर सकते हैं. ऑफलाइन यूटिलिटी में पहले से भरे हुए डेटा को हासलि करने के लिए, टैक्सपेयर्स को अपने ई-फाइलिंग इनकम टैक्स खाते से पहले से भरे हुए XML को डाउनलोड करना होगा. एक बार ऑफलाइन यूटिलिटी में जरूरी जानकारी भरने के बाद, उसे ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपलोड करना जरूरी है.

कौन सा ITR फॉर्म किनके लिए?

  • ITR-1 वो टैक्सपेयर फाइल कर सकते हैं जो निवासी व्यक्ति हैं और जिनका वेतन, एक हाउस प्रॉपर्टी, इनकम के दूसरे स्रोत जैसे ब्याज, डिविडेंड, पारिवारिक पेंशन और 50,000 रुपये तक की कृषि आय है. साथ ही एक वित्त वर्ष में सभी स्रोतों से उनकी कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है.
  • ITR-2 वो टैक्सपेयर फाइल कर सकते हैं जिनके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और जिन्होंने कैपिटल गेन अर्जित किया है.
  • ITR-4 का इस्तेमाल सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE के तहत टैक्सेबल बिजनेस और प्रोफेशन से होने वाली आय के लिए जाता है

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Published - April 3, 2024, 12:24 IST