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सिनेमा घर में खाना-पीना होगा सस्ता!

GST काउंसिल से खाने पीने की चीजों पर 5 फीसद GST लगाने की मांग, अभी लगता है 18% टैक्स

  • Money9 Hindi
  • Last Updated : July 7, 2023, 08:35 IST
GST
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GST Council Meeting: सिनेमाघरों में महंगे खाने से जल्द ही आपको राहत मिल सकती है. दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक GST काउंसिल से सिनेमा घरों में खाने पीने की चीजों पर 5 फीसद GST लगाने की मांग की है. अगर ऐसा होता है तो सिनेमाघरों में खाना वाकई सस्ता हो जाएगा क्योंकि फिलहाल सिनेमाघरों में मिलने वाले फूड आइटम्स पर 18 फीसद GST लगता है.

फिटमेंट कमेटी का कहना है कि सिनेमाघरों में भी रसोई होती है जिसमें पॉपकॉर्न व कई सारे फूड आईटम्स बनाए जाते हैं. ऐसे में सिनेमा घरों में खाना बनाने को रेस्टोरेंट सेवाओं में शामिल किया जाना चाहिए. फिटमेंट कमिटी ने सुझाव दिया है कि फूड, बेवरेजेज पर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5 फीसद GST लगाया जाए. आने वाली 11 जुलाई को होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स काउंसिल की बैठक में इस मामले पर चर्चा संभव है.

दरअसल, सिनेमा हॉल के मालिकों ने जीएसटी काउंसिल से सिनेमा हॉल में फूड, बेवरेजेज पर 5% GST लगाने की मांग की है. उनकी मांग है कि फूड, बेवरेजेज पर बिना ITC के 5% GST लगाई जाए. अभी इनपर 18% जीएसटी लगता है, लेकिन इसे बिना ITC के घटाकर 5 फीसदी जीएसटी लगाने की मांग हो रही है. इस पर GST बैठक में सफाई संभव है. देखना होगा कि इसपर चर्चा का निष्कर्ष निकलता है. 11 जुलाई को GST Council की 50वीं बैठक होगी जिसका आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में किया जाएगा.

कैसे लगता है टैक्स? सिनेमा टिकट की बिक्री और पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक आदि खाने की चीजों को एक साथ जोड़कर बेचा जाता है. इस बंडल सप्लाई को कॉम्पोजिट सप्लाई बोलते हैं और इस पूरी सप्लाई पर समान दर से जीएसटी लगता है.

अन्य सुझाव फिटमेंट कमिटी ने कई सिफारिशें दी हैं, जिसमें कैंसर की दवा Dinutuximab पर लगने वाले 12 पर्सेंट IGST को शून्य करने की बात कही गई है. साथ ही कचरी पापड़, फ्लेक्स फ्यूल पर भी जीएसटी घटाने की सिफारिश की गई है.

Published - July 7, 2023, 08:35 IST

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