वित्त वर्ष (Financial Year) का खत्म होने में अब महज 10 दिन बाकी हैं. आपकी जेब और फाइनेंशियल (Financial) जरूरतों से जुड़े कई काम के लिए 31 मार्च लास्ट डेट है. टैक्स बचाने से लेकर दूसरी योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं तो इस डेडलाइन को मिस मत कीजिए. प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी सिर्फ 31 मार्च तक मिलेगी. टैक्स (Tax) बचाने के लिए निवेश करना है तो वो भी 31 मार्च तक ही कर सकते हैं. वहीं, पैन-आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च 2021 ही है. महीने के आखिरी 10 दिनों में आपको 10 महत्वपूर्ण काम निपटाने होंगे. आइये डालते हैं एक नजर…
1. इनकम टैक्स छूट पाने के लिए निवेश
अगर आप इनकम टैक्स (Income tax) छूट का फायदा लेने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो 31 मार्च तक निपटा लें. सरकार इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C और 80D के तहत किए गए निवेश पर टैक्स छूट का फायदा देती हैं. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट ली जा सकती है.
2. लेट रिटर्न या रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करें
2019-20 के लिए संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है. किसी वित्त वर्ष (Financial year) के लिए रिटर्न भरने करने की मूल समयसीमा खत्म होने के बाद लेट रिटर्न फाइल किया जा सकता है. टैक्सपेयर्स (Taxpayers) पेनाल्टी चुकाकर ऐसा कर सकते हैं. इसके अलावा रिवाइज्ड रिटर्न भी फाइल किया जाता है, ओरिजनल रिटर्न में कोई गलती हुई है तो उसे रिवाइज करके 31 मार्च तक भर दें. लेट रिटर्न पर 10 हजार रुपए की पेनाल्टी लगती है.
3. GST रिटर्न फाइलिंग
सरकार ने वित्त वर्ष (Financial Year) 2019-20 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी थी. आखिरी तारीख के बाद रिटर्न भरने पर आपको 200 रुपए का जुर्माना भरना होगा.
4. पैन-आधार लिंक की आखिरी तारीख
परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31मार्च है. इनकम टैक्स विभाग पिछले लंबे समय से पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhar) करने की तारीख को आगे बढ़ रहा है. लेकिन, जरूरी नहीं है इस बार भी डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाए. इसलिए पैन-आधार को समय रहते लिंक कर लें. अगर तारीख नहीं बढ़ती तो 31 मार्च के बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कैटेगरी यानि डीएक्टिव में डाल दिया जाएगा. और डीएक्टिव पैन का इस्तेमाल करने पर मोटा जुर्माना लग सकता है.
5. LTC कैश वाउचर स्कीम का फायदा
कोरोना की वजह से मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 (Financial year) में सफर नहीं कर सके कर्मचारियों के लिए सरकार ने विशेष लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया था. इसके तहत, 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक कोई सामान या सर्विस खरीद कर भी लोग LTC का लाभ उठा सकते हैं. शर्त यह थी कि सामान पर कम से कम 12% GST दिया गया हो और पेमेंट डिजिटल तरीके से हुआ हो. हर कर्मचारी LTC फेयर सीमा 36,000 रुपए है. लेकिन, इसे लेने के लिए कर्मचारी को तीन गुना रकम खर्च करनी पड़ेगी.
6. विवाद से विश्वास योजना
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने Financial year के डायरेक्ट टैक्स विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास स्कीम’ के तहत डिटेल देने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च और भुगतान के लिए बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया था. इस स्कीम का मकसद लंबित कर विवादों का समाधान करना है.
7. प्रधानमंत्री आवास योजना होगी खत्म
प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awaas yojana) भी 31 मार्च 2021 तक चलेगी. इस योजना में जो लोग पहली बार घर खरीदेंगे उन्हे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है. जिसकी अधिकतम सीमा 2.67 लाख रुपए तक की होती है. अलग-अलग आय वर्ग को अलग-अलग प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है. इसलिए अगर आप भी घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये इसके लिए अप्लाई कर सकती है.
8. पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन
पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के तहत अब तक 7 किस्त किसानों के खाते में भेजी जा चुकी हैं. अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जिन किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो 31 मार्च तक करा सकते हैं. 31 मार्च तक आवेदन करने वाले किसानों का आवेदन स्वीकार होने पर होली के बाद 2000 रुपए की किस्त मिल जाएगी. साथ ही अप्रैल या मई में दूसरी किस्त के रूप में भी 2000 रुपए और मिलेंगे. योजना में सलाना 6000 रुपए का फायदा मिलता है.
9. इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम
सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) को फायदा पहुंचाने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) शुरू की थी. इस स्कीम का मकसद कोरोना संकट के कारण उन MSME उद्योगों को आर्थिक सहायता देना है जो दिक्कतों का सामना कर रही हैं. स्कीम के लिए 3 लाख करोड़ की राशि तय की गई थी. स्कीम 31 मार्च तक जारी है.
10. स्पेशल फेस्टिव एडवांस स्कीम
स्पेशल फेस्टिव एडवांस स्कीम के तहत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 10 हजार रुपए के ब्याज मुक्त एडवांस की भी घोषणा की थी. दिए गए एडवांस को अधिकतम 10 किस्तों में वापस करना था. इस स्पेशल फेस्टिवल एडवांस का फायदा उठाने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2021 है. इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए कर्मचारियों को रूपे प्री-पेड कार्ड मिलेगा. यह पहले से रिचार्ज्ड होगा, इसमें 10 हजार रुपए मिलेंगे. इस पर लगने वाले सभी बैंक चार्जेस भी सरकार ही वहन करेगी. एडवांस में ली गई रकम को कर्मचारी 10 महीने में चुका सकते है.