GST मांग आदेशों के खिलाफ अपील के‍ लिए सरकार ने शुरू की माफी योजना

योजना उन संस्थाओं के लिए है, जो 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले कर अधिकारी की ओर से जारी आदेशों के खिलाफ अपनी अपील दाखिल नहीं कर सके थे

GST मांग आदेशों के खिलाफ अपील के‍ लिए सरकार ने शुरू की माफी योजना

वित्त मंत्रालय ने माल एवं सेवा कर (GST) को लेकर मांग आदेशों के खिलाफ अपील करने के लिए माफी योजना शुरू की है.केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अनुसार यह योजना 31 जनवरी, 2024 तक खुली रहेगी. योजना उन संस्थाओं के लिए है, जो 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले कर अधिकारी की ओर से जारी आदेशों के खिलाफ अपनी अपील दाखिल नहीं कर सके थे. सीबीआईसी ने गुरुवार को इस योजना के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है. अभी तक जीएसटी कानून के तहत करदाता मांग आदेश मिलने के तीन महीने के भीतर उसके खिलाफ अपील दायर कर सकते थे. इस अवधि को एक महीने और बढ़ाया जा सकता है.

जीएसटी परिषद ने सात अक्टूबर को अपनी पिछली बैठक में अपील दायर करने के लिए इस माफी योजना को मंजूरी दी थी. योजना का लाभ उठाने की इच्छुक संस्थाओं को कर मांग का 12.5 प्रतिशत पहले जमा करना होगा. वर्तमान में यह राशि 10 प्रतिशत है. इस कदम से उन करदाताओं को सुविधा होगी, जो पूर्व में निर्धारित समय अवधि के भीतर अपील दायर नहीं कर सके थे.

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि इस योजना से उन लोगों को राहत मिलेगी जो प्रशासनिक त्रुटियों या अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अपील की समय सीमा चूक गए होंगे.

Published - November 4, 2023, 11:12 IST