पैन (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक करना जरूरी है. पैन-आधार को लिंक (PAN-Aadhaar link) करने की आखिरी तारीख 30 जून थी, जिसे बढ़ाने से सरकार ने इनकार कर दिया था. इस बीच, कई नॉन रेजिडेंट इंडियंस (NRIs) की ओर से पैन कार्ड इन-ऑपरेटिव यानी चलन में नहीं रहने को लेकर चिंता जताई गई थी. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने मंगलवार को उनकी चिंता दूर करते हुए सफाई दी है.
आयकर विभाग ने कहा है कि कुछ NRIs/OCIs की ओर से उनके पैन इन-ऑपरेटिव होने को लेकर चिंताएं जताई गई हैं जबकि उन्हें पैन और आधार को लिंक करने से छूट है. आयकर विभाग ने पैन इनऑपरेटिव होने को लेकर जानकारी दी है.
ट्वीट के अनुसार, आयकर विभाग ने ऐसे NRIs के रेजिडेंशियल स्टेटस की मैपिंग की है, जिन्होंने पिछले तीन असेसमेंट ईयर में से किसी में आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किया है या क्षेत्रीय असेसिंग ऑफिसर (JAO) को अपने रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताया है. इन दोनों में से कोई भी मानदंड पूरा न होने पर पैन को इन-ऑपरेटिव कर दिया गया है. कोई व्यक्ति देश में कितने समय तक रहता है इससे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस तय होता है.
आयकर विभाग ने ऐसे NRIs से अनुरोध किया है, जिनके पैन इन-ऑपरेटिव हो गए हैं. विभाग ने उनसे पैन डेटाबेस में अपना रेसिडेंशियल स्टेटस अपडेट कराने के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित JAO से संपर्क करने के लिए कहा है. https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/knowYourAO पर असेसिंग ऑफिसर की जानकारी हासिल की जा सकती है.
Dear Taxpayers,
Concerns have been raised by certain NRIs/ OCIs regarding their PANs becoming inoperative, although they are exempted from linking their PAN with Aadhaar.
Further, PAN holders, whose PANs have been rendered inoperative due to non-linking of PAN with Aadhaar,…— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 18, 2023
इसके अलावा, ऐसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI)/विदेशी नागरिकों के पैन इनऑपरेटिव हुए हैं, जिन्होंने रेजिडेंट स्टेटस के अंदर पैन के लिए आवेदन किया था और असेसिंग ऑफिसर (JAO) के पास अपना रेजिडेंशियल स्टेटस अपडेट या सही नहीं कराया है अथवा पिछले तीन असेसमेंट ईयर में आईटीआर फाइल नहीं किया है. ऐसे लोगों से पैन डेटाबेस में रेजिडेंशियल स्टेटस अपडेट कराने के लिए असेसिंग ऑफिसर से संपर्क करने का अनुरोध किया गया है.
आयकर विभाग ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इन-ऑपरेटिव पैन का मतलब पैन का इन-एक्टिव होना यानी निष्क्रिय होना नहीं है. पैन के चलन से बाहर होने के बावजूद आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किया जा सकता है.
पैन चलन में नहीं रहने (Inoperative PAN) का खामियाजा
– पैन इनऑपरेटिव होने की सूरत में रिफंड और उस पर ब्याज जारी नहीं होगा.
– सेक्शन 206AA के अनुसार ऊंची दर पर टैक्स (TDS) काटा जाएगा.
– सेक्शन 206CC के अनुसार ऊंची दर पर TCS काटने की जरूरत होगी.