मूवी टिकट के साथ न खरीदें पॉपकॉर्न

कॉम्‍बो पैकेज पर देना होगा 18% GST

मूवी टिकट के साथ न खरीदें पॉपकॉर्न

Movie ticket with food combo

Movie ticket with food combo

अगर आप मल्‍टीप्‍लेक्‍स में जाकर मूवी देखने का प्‍लान कर रहे हैं, तो पहले ये खबर जरूर पढ़ लें. मूवी टिकट बुक करते समय आप किसी भी कॉम्‍बो पैकेज को लेने से बचें. कॉम्‍बो पैकेज में मूवी टिकट और खाने-पीने का सामान एक साथ बेचा जाता है. कॉम्‍बो पैकेज लेना अब आपको महंगा पड़ सकता है. क्‍योंकि हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने सिनेमा हॉल के भीतर बेचे जाने वाले खाने-पीने के सामान पर जीएसटी की दर को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है. लेकिन आपको कम जीएसटी का फायदा तभी मिलेगा, जब आप मूवी टिकट और पॉपकॉर्न जैसी खाने-पीने की चीजें एक साथ नहीं बल्कि अलग-अलग खरीदेंगे.

CBIC ने स्‍पष्‍ट किया है कि जब मूवी टिकट और खाने-पीने की चीज को कॉम्‍बो पैकेज के रूप में एक साथ खरीदा जाता है, तब इसे कम्‍पोजिट सप्‍लाई माना जाएगा. इसमें मुख्‍य आपूर्ति फ‍िल्‍म का टिकट है और इस पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है. टिकट के साथ फूड आइटम्‍स को सप्‍लीमेंट्री के तौर पर जोड़ा जाता है, इसलिए पूरे बिल पर एक समान दर 18 फीसद से जीएसटी लगता है.

लेकिन अगर आप केवल फ‍िल्‍म देखने के लिए टिकट अलग खरीदते हैं, और सिनेमा हॉल के भीतर खाने-पीने का सामान अलग खरीदते हैं, तब आपको दोनों खरीद पर अलग-अलग दर से जीएसटी देना होगा.

इसलिए अगली बार जब आप किसी थिएटर में मूवी देखने का प्‍लान बनाएं, तो इस बात का ध्‍यान रखें कि आप मूवी टिकट के साथ खाने-पीने का कोई कॉम्‍बो पैकेज न लें. ऐसा करने पर आपको ज्‍यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे. वहीं अलग से पॉपकॉर्न या अन्‍य खाद्य सामग्री लेने पर बिल अलग बनेगा, जिस पर कम जीएसटी लगेगा.

अभी कितना लगता है टैक्‍स?
वर्तमान में 100 रुपए से ज्‍यादा कीमत वाले मूवी टिकट पर 12% और 100 रुपए से अधिक कीमत वाले टिकटों पर 18% का टैक्‍स लगता है. थिएटर की ओर से फिल्म देखने वालों को भोजन और टिकट का ऑनलाइन कॉम्बो का विकल्प दिया जाता है, ऐसे में जीएसटी कुल राशि पर लगेगा, नतीजतन लोगों को ज्‍यादा टैक्‍स चुकाना होगा.

जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुआ था फैसला
इस महीने की शुरुआत में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक के बाद, सिनेमा हॉल में खाद्य और पेय पदार्थ (F&B) के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए गए थे. परिषद ने स्पष्ट किया था कि मूवी टिकट से अलग बेचे जाने वाले F&B को ‘रेस्तरां सेवाओं’ के रूप में माना जाएगा, जिस पर 5% जीएसटी दर लगेगी, लेकिन मूवी टिकट के साथ फूड आइटम्‍स को कॉम्बो में बेचे जाने पर मूवी टिकट पर 12 से 18% जीएसटी लगाया जाएगा.

Published - July 25, 2023, 01:38 IST