ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को एक के बाद एक नोटिस भेजने के बाद अब जीएसटी जांच एजेंसी DGGI (Directorate General GST Intelligence) की इंश्योरेंस कंपनियों पर सख्ती दिखा रही है. माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की जांच एजेंसी डीजीजीआई ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस (ICICI Lombard General Insurance) को 1,728 करोड़ रुपए का ‘डिमांड नोटिस’ भेजा है. ये नोटिस जुलाई 2017 से मार्च 2022 के बीच कुछ आपूर्ति में कर का भुगतान नहीं करने के कारण भेजा गया है.
क्यों मिला नोटिस?
इस नोटिस के बाद, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय (डीजीजीआई) की पुणे इकाई ने 17,28,86,10,803 रुपए के ‘टैक्स डिमांड’ का आरोप लगाते हुए 27 सितंबर को उसे कारण बताओ सह ‘डिमांड नोटिस’ जारी किया. कंपनी ने कहा कि यह नोटिस सह-बीमा लेनदेन के मामले में अनुयायी के रूप में स्वीकार किए गए सह-बीमा प्रीमियम पर जीएसटी का भुगतान न करने और पुनर्बीमा प्रीमियम पर स्वीकार किए गए पुनर्बीमा कमीशन पर जीएसटी का भुगतान न करने से संबंधित है. यानी कंपनी ने इस तरह की आपूर्ति के लिए टैक्स का भुगतान नहीं किया है.
कंपनी ने बताया कि यह लेन-देन जुलाई 2017 से मार्च 2022 के बीच विभिन्न भारतीय तथा विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों से जुड़ा है. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने कहा कि नोटिस उद्योगिक मुद्दों से संबंधित है और कंपनी उक्त नोटिस पर उचित जवाब पेश करेगी.
इससे पहले LIC को नोटिस
इससे पहले डीजीजीआई एलआईसी को भी नोटिस थमाया था. LIC ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया था कि उसे बिहार- एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स (अपील), सेंट्रल डिवीजन की तरफ से टैक्स नोटिस मिला है. ये नोटिस 168.8 करोड़ जीएसटी, 107.1 करोड़ रुपए ब्याज और 16.7 करोड़ रुपए पेनाल्टी की डिमांड है. इस नोटिस में यह आरोप है कि LIC ने पॉलिसीहोल्डर्स की ओर से मिले प्रीमियम पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया उसे रिवर्स नहीं किया. इसके अलावा, और भी कुछ उल्लंघन के सामने आए थे.
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