COVID-19 में हो रही तमाम दिक्कतों को देखते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कारोबारियों को राहत दी है. इसके तहत (CBIC) ने कारोबारियों को सीमा शुल्क अधिकारियों को बॉन्ड प्रस्तुत किए बिना माल का आयात और निर्यात करने की अनुमति दी गई है. बांड के बदले कारोबारियों को अंडरटेकिंग (वचनपत्र) जमा करना होगा.
ये कहा CBIC ने
एक सर्कुलर में CBIC ने कहा कि आयातकों और निर्यातकों को 30 जून तक बॉन्ड के बदले सीमा शुल्क अधिकारियों को अंडरटेकिंग (वचनपत्र) प्रस्तुत करना होगा. भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे लॉकडाउन के कारण होने वाली कठिनाइयों के चलते सीमाशुल्क निकासी के कुछ मामलों में बॉन्ड के बदले वचनपत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया था. आगे कहा कि सीमा शुल्क माल की निकासी में तेजी लाने और सीमा शुल्क नियंत्रण और व्यापार की सुविधा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए छूट दी है.
पिछले साल भी दी थी राहत
बोर्ड ने 30 जून, 2021 तक बॉन्ड के बदले में एक अंडरटेकिंग (वचनपत्र) की स्वीकृति की सुविधा को बहाल करने का फैसला किया है. इस सुविधा का लाभ उठाने वाले आयातकों और निर्यातकों को अंडरटेकिंग (वचनपत्र) जमा करना होगा. इसके बदले 15 जुलाई 2021 तक विधिवत बॉन्ड प्रस्तुत करना होगा. पिछले साल भी कोवि महामारी के मद्देनजर CBIC ने सीमा शुल्क अधिकारियों को बॉन्ड प्रस्तुत किए बिना माल आयात करने और निर्यात करने की अनुमति दी थी.
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि महामारी के दोबारा फैलने के कारण सीमा शुल्क ने फिर से कुछ सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को आसान बना दिया है. इन उपायों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार संचालन जारी रहेगा.