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आपकी इन गलतियों पर है इनकम टैक्‍स विभाग की नजर, नोटिस के लिए रहें तैयार

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय अगर आपने कुछ गलतियां कर दी तो टैक्स विभाग आपको नोटिस (Income Tax Notice) भेज सकता है.

  • Money9 Hindi
  • Last Updated : April 18, 2024, 13:02 IST
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Cash Transaction Notice: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने नए वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधा शुरू कर दी है. लोगों ने टैक्स भरना भी शुरू कर दिया है. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय अगर आपने कुछ गलतियां कर दी तो टैक्स विभाग आपको नोटिस (Income Tax Notice) भेज सकता है. इतना ही नहीं, अगर विभाग की जांच में या किसी भी तरह से लेन-देन में अनियमितता होने पर आपको जुर्माना भी पड़ना पड़ सकता है. इसलिए टैक्स रिटर्न भरते समय कुछ बातों का ध्यान जरुर रखें.

बैंक अकाउंट में पैसे जमा करना अगर आपने किसी बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में साल भर में 10 लाख या इससे ज्यादा रकम कैश में जमा की है तो आपको उसकी विस्तृत जानकारी विभाग को देनी होगी. वर्ना आप इनकम टैक्स विभाग के रडार पर आ जाएंगे.

प्रॉपर्टी की खरीदारी अगर आपने एक वित्त वर्ष के दौरान 30 लाख या इससे ज्यादा की प्रॉपर्टी कैश में खरीदी है तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को बताएगा. ऐसे में अगर आपने अपने आईटीआर में इसकी जानकारी नहीं दी तो विभाग आपसे इस कैश डील के बारे में पूछताछ कर सकता है. इतना ही नहीं, आपको इन पैसों के सोर्स की जानकारी भी देनी होगी.

Credit Card बिल का पेमेंट अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल के रूप में एक बार में 1 लाख रुपये से ज्यादा नकद जमा करते हैं तो आपको आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है. इतना ही नहीं, अगर आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा के क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट कैश में करते हैं तो आपको इसका सोर्स बताना होगा.

शेयर और म्‍यूचुअल फंडों की खरीदारी अगर आप शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और बॉन्ड में नकद निवेश करते हैं तो टैक्स विभाग आप पर शिकंजा कस सकता है. आयकर विभाग के नियम के अनुसार, एक वित्त वर्ष में इनमें 10 लाख रुपये से ज्यादा निवेश करने पर इनकम टैक्स विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है.

FD में कैश में डिपॉजिट करना अगर आपने एक साल में अपनी एफडी में 10 लाख रुपये से ज्यादा जमा किया है तो आपको इसके सोर्स की जानकारी देनी होगी. इसलिए आप इस नोटिस से बचने के लिए डिजिटल तरीके से ही पैसों को FD में जमा कर सकते हैं. इससे इनकम टैक्स विभाग के पास आपके ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहता है.

Published - April 16, 2024, 01:10 IST

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  • Income tax
  • ITR
  • Tax Notice

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