क्‍या फर्जी HRA क्लेम पर देना पड़ सकता है जुर्माना? CBDT ने कही ये बात

सीबीडीटी ने कहा है कि फिलहाल ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है न ही विशेष अभियान नहीं चला रही है.

क्‍या फर्जी HRA क्लेम पर देना पड़ सकता है जुर्माना? CBDT ने कही ये बात

How to claim HRA

How to claim HRA

CBDT: आयकर विभाग ने गलत तरीके से एचआरए क्लेम (HRA Claim) करने वालों पर सख्ती दिखाने के मामले को लेकर सफाई पेश किया है. सीबीडीटी ने कहा है कि फिलहाल ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. विभाग ने यह भी कहा है कि इस मामले में कोई विशेष अभियान नहीं चला रही है. इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को इस बारे में एडवाइजरी जारी कर जानकारी दी है.

रिपोर्ट्स में किये गए दावे

दरअसल, पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई रिपोर्ट्स सामने आई जिसमें यह दावा किया गया कि एचआरए क्लेम करने के लिए कई तरह के गलत तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं. इनमें बताया गया है कि सीबीडीटी बड़े पैमाने इस तरह के केस खोलने जा रहा है. जबकि विभाग ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि सीबीडीटी इस तरह के लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है बल्कि उन्हें गलतियां सुधरने का मौका दे रहा है.

लोगों को गलतियां सुधारने का मिल रहा मौका

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने अपने बयान में कहा कि गलत तरीके से एचआरए क्लेम करने वालों के खिलाफ हमारी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है. विभाग ने कहा कि यह इनकम टैक्स विभाग का रूटीन वर्क है. कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें गलत तरीके से एचआरए क्लेम किये गए हैं, जिनमें टैक्स भरने वालों को गलतियां सुधरने का मौका दिया जा रहा है. विभाग इस्मेन्न किसी तरह की कोई सख्ती नहीं दिखा रहा है.

विभाग नहीं ले रहा कोई जुर्माना नहीं

विभाग ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स में किये गए दावे पूरी तरह से बेबुनियाद हैं. विभाग एचआरए क्लेम मामले में कोई एक्शन नहीं ले रही. इनमें जुर्माने या मामले को री ओपन करने की सभी ख़बरें अफवाह हैं. गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2020-21 में कई बड़े एचआरए क्लेम के मामलों में जांच की गई थी, जिसमें गलतियां पाई गईं. अब आईटी डिपार्टमेंट ऐसे टैक्सपेयर्स को अपनी गलतियां सुधारने का मौका दे रहा है.

Published - April 9, 2024, 11:08 IST