वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया. बजट में पर्सनल टैक्सेशन के मोर्चे पर कई बदलाव किए गए हैं ताकि कड़ी मेहनत करने वाले सैलरीड क्लास को राहत दी जा सके. हालांकि, सभी बड़े बदलाव नई टैक्स रिजिम में किए गए हैं. इस व्यवस्था को साल 2020 के बजट में पेश किया गया था. यह व्यवस्था ऐसे करदाताओं के लिए कर की कम दरों की पेशकश करती है, जो छूट और कटौती का लाभ नहीं लेते हैं. नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बनाने का भी फैसला किया गया है. हालांकि, पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने का विकल्प बरकरार रहेगा.
नई टैक्स रिजीम के तहत, टैक्स छूट की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है. इसका मतलब है कि नई टैक्स व्यवस्था में टैक्सपेयर्स को 7 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. पुरानी टैक्स व्यवस्था में अब भी यह लिमिट 5 लाख रुपए तक ही है. यह जानने के लिए कि बजट 2023 आपको और आपके करों को कैसे प्रभावित करता है, 5paisa.com पर जाएं .
इसके अलावा, नई टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब की संख्या को 6 से घटाकर 5 किया गया है. साथ ही, बेसिक एग्जम्शन लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है. नई कर व्यवस्था के तहत प्रस्तावित दरें निम्नलिखित हैं. 0 से 3 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं है. 3,00,001 से 6 लाख रुपए की आय पर 5 फीसदी, 600001 से 9 लाख की आय पर 10 फीसदी, 900001 से 12 लाख की आय पर 15 फीसदी, 1200001 से 15 लाख पर 20 फीसदी और 15 लाख से ज्यादा की सालाना कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा.
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत उन देशों में से एक है, जहां टैक्स की दरें सबसे अधिक हैं. बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव के अलावा, नई टैक्स रिजीम में सरचार्ज की अधिकतम दर को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है. यह दरें 5 करोड़ रुपए से ऊपर की इनकम पर लागू होंगी…
अभी तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम यानी पुरानी कर व्यवस्था में मिलता था. अगले वित्त वर्ष से नई टैक्स रिजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. यह फायदा सैलरीड और पेंशनर्स को मिलेगा… वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसार, प्रत्येक सैलरीड व्यक्ति, जिसकी आय 15.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, को परिणामस्वरूप 52,500 रुपए का फायदा मिलेगा.
बजट 2023 में सरकार ने निजी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट की सीमा को तीन लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया है. इससे पहले, साल 2002 में इसे 3 लाख रुपए किया गया था.
ओल्ड और प्रस्तावित नई टैक्स रिजीम में कौन बेहतर है, आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं. यहां हम 10 लाख रुपए सालना कमाने वाले व्यक्ति के लिए पुरानी और नई रिजीम में कितना टैक्स बनेगा उसकी गणना करेंगे.
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