Budget 2021 latest news: टैक्सपेयर्स (Taxpayers) खुश हो जाओ. अब से बस चंद दिनों बाद आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है. देश का बजट (Budget 2021) आने वाला है. कोरोना महामारी (Coronavirus pandemic) के वक्त में यह काफी अहम बजट माना जा रहा है. सबसे ज्यादा उम्मीदें टैक्सपेयर्स Tको ही हैं. क्योंकि, महामारी ने सबसे ज्यादा इसी वर्ग को नुकसान पहुंचाया है. बचत खत्म हो चुकी है. सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है. यहां तक की कुछ इंडस्ट्रीज में सैलरी कट भी देखा गया है. ऐसे में अब राहत की बारी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) टैक्सपेयर्स के लिए कुछ बड़े ऐलान लेकर आ सकती हैं.
80C की लिमिट बढ़कर हो सकती है ढ़ाई लाख महामारी के दौर में आम टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत का इंतजार है. सूत्रों की मानें तो Budget 2021 में टैक्सपेयर्स को (Budget 2021 latest news) अच्छा खासा फायदा मिलने जा रहा है. सरकार इनकम टैक्स सेक्शन 80C (Income tax section 80C) की लिमिट को बढ़ा सकती है. इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया जा सकता है. ऐसा माना जा रहा है कि सरकार 80C के तहत किए गए निवेश पर छूट की सीमा 2.5 लाख कर सकती है. साथ ही 50 हज़ार रुपए तक NSC में किए निवेश को भी छूट के दायरे में ला सकती है. PPF में निवेश की रकम का दायरा भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह बड़ी राहत होगी.
सैलरीड क्लास को बजट में क्या मिल सकता है? Income tax section 80C के तहत छूट दायरा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया जा सकता है. अभी 80C के तहत निवेश पर छूट सीमा 1.5 लाख रुपए है. 50,000 रुपए तक की NSC पर भी 80C में छूट पर विचार. PPF निवेश की सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए हो सकती है. NPS छूट सीमा 50000 रुपए से 1 लाख रुपए करने की भी मांग.
क्या है धारा 80C और कितना मिलता है फायदा? Budget 2021 latest news: अभी तक 80C में टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट (Tax benefits) का फायदा मिलता है. यह टैक्स छूट किसी व्यक्ति या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) को मिलती है. खास बात ये है कि आयकर की धारा 80C के तहत निवेश करने के विकल्प भी बहुत सारे हैं. इनमें जीवन बीमा, EPF, PPF, होम लोन पर आप जो मूलधन का भुगतान कर रहे हैं, उस पर छूट मिलती है. NSC में आप पैसा लगा सकते हैं. यूलिप (ULIP) में पैसा लगाएं, सुकन्य समृद्धि योजना (Sukanya samriddhi yojana) में निवेश करने पर आपको टैक्स में डेढ़ लाख रुपए तक की छूट मिलेगी. बच्चों की ट्यूशन फीस या फिर सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश करके इस सेक्शन का फायदा उठा सकते हैं.
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