Income tax: बजट में टैक्सपेयर्स के हाथ एक बार फिर खाली ही रहे. लेकिन, बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी गई है. अब 75 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को Income tax return भरने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, इसमें भी एक कंडीशन जोड़ी गई है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ऐसे सीनियर सिटिजन को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है. लेकिन, उनकी आय का स्रोत सिर्फ पेंशन होना चाहिए. इससे अलग कोई आय होती है तो उन्हें भी आयकर रिटर्न में इसकी जानकारी देनी होगी.
बुजुर्गों को बड़ी राहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि जब दुनिया इतने बड़े संकट से गुजर रही है, तब सभी की नजरें भारत पर हैं. ऐसे में हमें अपने टैक्सपेयर्स को सभी सुविधाएं देनी चाहिए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया. 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब Income tax में राहत दी गई है. अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों ITR नहीं भरना होगा. हालांकि, ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को लाभ मिलेगा. निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है.
PF देर से जमा करने पर कोई डिडक्शन नहीं वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि PF देर से जमा करने पर कोई डिडक्शन नहीं होगा. इसके अलावा डिविडेंड पर भी टैक्स हटाया गया है. इससे लोगों को इससे फायदा मिल सकता है. साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने कई टैक्स में रियायत दी है. छोटे करदाताओं पर कर का बोझ करने के लिए छूट दी गई है. टैक्स प्रशासन को और आसान बनाने के कई सुधार के प्रस्ताव किए गए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है.
टैक्सपेयर्स को नहीं मिला कुछ टैक्स भरने वाले टैक्सपेयर्स को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है. ऐसे में मिडिल क्लास को बजट से पहले जितनी भी उम्मीदें थी, वो वैसी की वैसी ही रह गई हैं.
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