समय रहते ITR भरने के हैं कई बड़े फायदे

अगर आपने ज्यादा टैक्स जमा कर दिया है तो समय से ITR फाइल करने पर आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं.

समय रहते ITR भरने के हैं कई बड़े फायदे

आप 31 जुलाई तक अपनी ITR फाइल कर सकते हैं. (Photo Credit: TV9 Bharatvarsh)

आप 31 जुलाई तक अपनी ITR फाइल कर सकते हैं. (Photo Credit: TV9 Bharatvarsh)

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आप 31 जुलाई तक अपनी ITR फाइल कर सकते हैं. इसके बाद 5,000 रुपए का जुर्माना चुकाना होगा. कई लोग ITR फाइल करने में लेट लतीफी दिखाते हैं और इस काम को बाद के लिए टाल देते हैं. अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि जल्दी ITR भरने के कई बड़े फायदे हैं. आइए एकएक करके इन्हें समझते हैं

रिफंड लेने में आसानी

अगर आपको पता है कि आपने ज्यादा टैक्स का भुगतान कर दिया है, और आप रिफंड चाहते हैं. तो ऐसे में डेडलाइन से पहले ITR फाइल करना ही सही रहेगा. डेडलाइन के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर काम का काफी भार रहता है, जिससे आपके रिफंड की प्रक्रिया में देरी हो सकती है. अगर रिफंड की राशि भुगतान किए गए टैक्स से 10 फीसद ज्यादा होती है तो करदाता को इस राशि पर 0.5 फीसद प्रतिमाह का ब्याज भी मिलता है. इसलिए जल्दी रिटर्न भरने पर आप ब्याज का फायदा उठा सकते हैं.

सुधरेगा क्रेडिट स्कोर

समय पर ITR भरना आपके क्रेडिट स्कोर को सुधारने में भी मदद करता है. बैंक आपका लोन अप्रूव करते वक्त आपसे पिछले तीन साल की ITR मांगते हैं. अगर आपने समय पर ITR फाइल की होगी तो बैंक को लगेगा कि आप एक जिम्मेदार करदाता है जो समय पर अपना इनकम टैक्स जमा करता है.

कम होगा स्क्रूटनी का खतरा

ऐसे लोगों के पास स्क्रूटनी के नोटिस जाने के ज्यादा चांस होते हैं जो समय पर ITR फाइल नहीं करते हैं. इसलिए समय पर ITR फाइल करने से आप इनकम टैक्स विभाग के ऑडिट से बच सकते हैं.

गलती सुधारने का मौका

अगर कोई व्यक्ति जल्दी ITR फाइल करता है, और ITR फाइल करते वक्त उनसे कोई गलती हो गई है, तो उसे अपनी गलती सुधारने का पर्याप्त समय मिलता है. अगर आपने डेडलाइन तक ITR फाइल नहीं की है, और रिटर्न फाइल करते वक्त कैपिटल गेन्स टैक्स में कुछ गलती हो गई है. तो बाद में आप इस नुकसान को आने वाले वर्षों में कैरी फॉर्वर्ड नहीं कर पाएंगे.

Published - April 20, 2023, 02:03 IST