नए ITR फॉर्म में देनी होंगी बैंक खातों की जानकारियां

आमतौर पर वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फॉर्म मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में अधिसूचित किये जाते हैं

नए ITR फॉर्म में देनी होंगी बैंक खातों की जानकारियां

आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म एक और चार को अधिसूचित कर दिया है. अधिसूचित नवीनतम आयकर रिटर्न (आईटीआर) के मुताबिक करदाताओं को नकद में मिली रकम और सभी बैंक खातों के बारे में जानकारी देनी होगी. इस फॉर्म को 50 लाख रुपए तक की कुल सालाना आय वाले व्यक्ति और इकाइयां भरते हैं. इससे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के अलावा, 50 लाख रुपए तक की आय वाली कंपनियां और चालू वित्त वर्ष (अप्रैल 2023-मार्च 2024) में कारोबार और पेशे से आय अर्जित करने वाले वाले लोग इस वित्त वर्ष में अर्जित आय के लिए रिटर्न दाखिल करना शुरू कर सकते हैं.

आमतौर पर वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फॉर्म मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में अधिसूचित किये जाते हैं, लेकिन पिछले साल, फॉर्म फरवरी में अधिसूचित किये गए थे. हालांकि, इस साल करदाताओं को जल्दी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने के लिए आईटीआर फॉर्म दिसंबर में ही अधिसूचित कर दिये गये हैं. आईटीआर फॉर्म एक (सहज) और आईटीआर फॉर्म चार (सुगम) सरल फॉर्म हैं.

आयकर विभाग ने शुक्रवार को फॉर्म अधिसूचित किए थे. सहज को 50 लाख रुपये तक की आय वाले और वेतन, एक घर, अन्य स्रोतों (ब्याज) और 5,000 रुपये तक की कृषि से आय प्राप्त करने वाले निवासी व्यक्ति भर सकते हैं. सुगम फॉर्म वे व्यक्ति, हिंदु अविभाजित परिवार और सीमित देनदारी भागीदारी एलएलपी) वाली कंपनियां भर सकती हैं, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी कमाई कारोबार तथा पेशे से है.

Published - December 24, 2023, 05:20 IST