तुरंत करें ये काम, नहीं तो डीएक्टिवेट हो जाएगा आपका पैन कार्ड

31 मार्च के बाद जिन लोगों का पैन (Pan Card) आधार से लिंक नहीं होगा, उनके पैन कार्ड को एक अप्रैल 2021 से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा.

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पैन कार्ड को दोबारा प्रिंट कराने और अपने घर तक पहुंचाने के लिए आपको कुछ शुल्क का भुगतान करना होगा

पैन कार्ड को दोबारा प्रिंट कराने और अपने घर तक पहुंचाने के लिए आपको कुछ शुल्क का भुगतान करना होगा

अगर आपने अभी तक अपने पैन(Pan Card) को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्दी इसे लिंक करा लें. अगर ऐसा नहीं कराते हैं तो 31 मार्च के बाद जिन लोगों का पैन (Pan Card) आधार से लिंक नहीं होगा, उनके पैन कार्ड को एक अप्रैल 2021 से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा. आधार और पर्मानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड आज के समय हमारी पहचान अहम दस्तावेज हो गए हैं. इनके बिना हम ना तो बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं और ना ही कई और जरूरी काम कर सकते हैं.

पैन कार्ड दोबारा बनवाने पर लगेगा भारी जुर्माना
अगर एक बार अगर आपका पैन कार्ड(Pan Card) बंद हो गया तो फिर से दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. अब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए भी पैन के साथ आधार नंबर देना जरूरी है. मालूम हो कि पैन (Pan Card) से आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून 2020 थी, जिसे बढ़ा दिया गया है. अब इस निर्धारित तारीख तक जो लोग लिंक नहीं कराएंगे. उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.

आधार और पैन कार्ड को ऐसे करें लिंक
– सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई- फाइलिंग पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं
– अब होमपेज के लेफ्ट साइड में जाएं
– यहां लिंक आधार का ऑप्शन चुने
– नए पेज पर जाकर आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर देना होगा
– सारी जानकारी देने के बाद, आपको उसे कंफर्म करना होगा
– अब I agree to validate my aadhaar details with UIDAI पर क्लिक करें
– अब आपके सामने कैप्चा आएगा.
– इसके बाद आधार को लिंक करने का ऑप्शन आएगा
– इसे सेलेक्‍ट करते ही आपका पैन नंबर आधार से लिंक हो जाएगा

SMS के जरिए ऐसे कराएं लिंक
– अपने मैसेज बॉक्स में जाएं
– वहां कैपिटल लेटर में टाइप करें UIDPN
– इसके बाद स्पेस देकर अपना 12 डिजिट का आधार नंबर भरें
– फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर टाइप करें
– इस SMS को 567678 या 56161 पर भेज दें
– ऐसे करने के बाद आयकर विभाग इन दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा
– अब पैन नंबर आधार से लिंक हो जाने पर आपके पास मैसेज आ जाएगा

पैन कार्ड लिंक है या नहीं ऐसे चेक करें
इसके लिए आपको सबसे पहले https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/AadhaarPreloginStatus.html लिंक पर क्लिक करना होगा. अब आपको अपना पैन और आधार नंबर डालना होगा. अब आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना होगा. आधार और पैन का लिंक स्टेटस अब आपके सामने दूसरे टैब पर दिख जाएगा.

Published - February 14, 2021, 01:50 IST