नई टैक्स व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अलग-अलग तरीके अपनाए हैं. उसके बावजूद वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 85 फीसद लोगों ने ITR भरते वक्त पुरानी टैक्स व्यवस्था का ही चुनाव किया है. सरकार ने इस साल से नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था बना दिया था. इसके बावजूद ज्यादातर लोगों ने पुरानी टैक्स रिजीम को ही चुना है. हालांकि धीरे-धीरे लोग नई व्यवस्था की तरफ आकर्षित हो रहे हैं. बिजनेस न्यूजपेपर मिंट के मुताबिक इस साल 15 फीसद ITR भरने वालों ने नई टैक्स व्यवस्था का चुनाव किया है, जबकि पिछले साल सिर्फ 5-10 फीसद कर्मचारियों ने इस व्यवस्था का चुनाव किया था.
सरकार ने किया प्रोत्साहित नई टैक्स व्यवस्था को 2020 में शुरू किया गया था. हालांकि यह अभी तक ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाई है. वित्त वर्ष 2021-22 में सिर्फ 10 फीसद टैक्सपेयर्स ने नई व्यवस्था का चुनाव किया था. हालांकि इस साल बजट में नई टैक्स व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए ऐलान किए गए थे. सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था बनाया था. इसका मतलब है कि अगर टैक्सपेयर पुरानी व्यवस्था का चुनाव नहीं करता है तो अपने आप उसकी ITR नई व्यवस्था के तहत भरी जाएगी. इसके अलावा सरकार ने नई व्यवस्था में 7 लाख तक की आय को भी टैक्स फ्री किया था. पुरानी व्यवस्था में सिर्फ 5 लाख तक की आय ही टैक्स फ्री है.
इस साल कितनी भरी गई ITR आयकर विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 31 जुलाई 2023 तक एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 6.77 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दाखिल किए गए आईटीआर से 16.1 फीसद ज्यादा है. आयकर विभाग ने ट्वीट कर बताया कि 31 जुलाई, 2023 को एक ही दिन में 64.33 लाख से अधिक लोगों ने अपना आईटीआर दाखिल किया. वहीं तकरीबन 53.67 लाख टैक्स पेयर्स ने पहली बार अपना आईटीआर दाखिल किया है.
सबसे ज्यादा भरी गई आईटीआर -1 टैक्स विभाग ने जानकारी दी है कि 6.77 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न में से 3.33 करोड़ टैक्सपेयर्स ने आईटीआर -1 फॉर्म के जरिए रिटर्न भरा है. जबकि 81.12 लाख टैक्सपेयर्स ने आईटीआर-2 के जरिए रिटर्न भरा है. जबकि 75.40 टैक्सपेयर्स ने आईटीआर-3 के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न भरा है. वहीं, 1.81 करोड़ टैक्सपेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने आईटीआर -4 के जरिए रिटर्न भरा है, जबकि 6.40 लाख टैक्सपेयर्स ने आईटीआर 5 से 7 के जरिए रिटर्न दाखिल किया है.
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