वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि कॉरपोरेट समूह के अपनी सहायक कंपनियों को दी गई गारंटी पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होगा. जीएसटी परिषद ने इस महीने की शुरुआत में कॉरपोरेट गारंटी पर कराधान को लेकर स्पष्टीकरण दिया था और कहा था कि इस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू होगा.
इसके बाद कर विशेषज्ञों ने पिछले लेनदेन पर जीएसटी लागू होने को लेकर स्पष्टता मांगी थी. वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय जीएसटी नियमों में संशोधन को अधिसूचित करते हुए कहा कि कॉरपोरेट गारंटी पर कर अधिसूचना की तारीख से लागू होगा. अधिसूचना में कहा गया कि मूल कंपनी ने जो गारंटी दी है, उस राशि के एक प्रतिशत या वास्तविक प्रतिफल में जो भी अधिक हो, उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा.
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि इस बदलाव का 26 अक्टूबर से पहले हुए लेनदेन पर कोई असर नहीं होगा. बता दें कि जीएसटी व्यवस्था के तहत अभी तक इस तरह की गतिविधियों से संबंधित नियमों में स्पष्टता नहीं होने की वजह से टैक्स अधिकारियों और टैक्स पेयर्स के द्वारा कर योग्य मूल्य निर्धारित करने के लिए अलग-अलग तरीके का उपयोग हो रहा है. जीएसटी काउंसिल की अगस्त और सितंबर में हुई विधि समिति की बैठकों में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया था.