ब्रोकर के पास पड़े बिना दावे वाली राशि पर सेबी का नया प्लान

सेबी निवेशकों की बिना दावे वाली राशि को लौटाने के लिये जारी कर सकता है नियम

ब्रोकर के पास पड़े बिना दावे वाली राशि पर सेबी का नया प्लान

बाजार नियामक सेबी निवेशकों की शेयर ब्रोकर के पास पड़ी बिना दावे वाली राशि के निपटान को लेकर नियम जारी करने की योजना बना रहा है. इसके तहत कारोबारी सदस्य पैसा लौटाने के लिये संबंधित निवेशकों का पता लगाने का प्रयास करेंगे. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 2022-23 की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यदि कारोबारी सदस्य के प्रयासों के बावजूद संबंधित ग्राहक/निवेशक का पता नहीं चल पाता है, तो बिना दावे वाली राशि को समय-समय पर शेयर बाजारों के निवेशक सुरक्षा कोष में अंतरण कर दिया जाएगा.

इससे यह सुनिश्चित होगा कि कारोबारी सदस्य के पास पड़ी बिना दावे वाली राशि संबंधित निवेशकों को समय पर लौटा दी जाए. सेबी ने कहा कि कारोबारी सदस्य के पास पड़े ग्राहकों के बिना दावे वाले धन को लौटाने के लिये एक विस्तृत प्रक्रिया का प्रस्ताव है. कारोबारी सदस्य इसके तहत ऐसी राशि की वापसी को लेकर ग्राहकों का ठिकाने का पता लगाने का प्रयास करेंगे.

बाजार नियामक ने सितंबर, 2022 में गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने वाली सभी इकाइयों को बिना दावे वाली राशि और लाभांश के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया था.

Published - August 8, 2023, 07:46 IST