शेयरों से जुड़े अफवाहों पर SEBI की सख्‍ती, 1 जून से प्रभावी होंगी ये गाइडलाइन

नया नियम स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 100 कंपनियों पर 1 जून 2024 से लागू होगा और 150 दूसरी कंपनियों पर दिसंबर 2024 से लागू होगा.

शेयरों से जुड़े अफवाहों पर SEBI की सख्‍ती, 1 जून से प्रभावी होंगी ये गाइडलाइन

शेयर बाजार में कई बार अफवाहों के कारण स्‍टॉक्‍स की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी या भारी गिरावट देखी जाती है. बाजार को इस तरह के अफवाहों से बचाने के लिए सेबी ने नई गाइडलाइंस जारी की है. बाजार नियामक सेबी ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि नया नियम स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 100 कंपनियों पर 1 जून 2024 से लागू होगा और 150 दूसरी कंपनियों पर दिसंबर 2024 से लागू होगा.

सेबी ने जारी की नई गाइडलाइन

सेबी ने सभी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड सभी कंपनियों, बिजनेस चैंबर्स जिसमें फिक्की (FICCI), एसोचैम (Assocham) और सीआईआई ( Confederation of Indian Industry) को नई गाइडलाइन जारी कर दिया है. इस गाइडलाइन में मार्केट से जुड़े अफवाहों के वेरिफिकेशन को लेकर इंडियन स्टैंडर्ड्स तैयार किया गया है. यानी अब इनके आधार पर बाजार से जुड़े खबरों को वेरीफाई किया जाएगा.

क्या है नई गाइडलाइन में?

इस सर्कुलर को जारी करते हुए सिक्‍योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Sebi) ने कहा कि इज ऑफ डूंइंग बिजनेस के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फोरम (ISF) के साथ शेयर बाजार से जुड़े अफवाहों को वेरिफाई करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स को तैयार किया है. इसमें तीनों बिजनेस चैंबर को भी शामिल किया गया है. नए नियम के तहत अब सेबी के ‘लिस्टिंग ऑब्लिगेशन और डिस्क्लोजर नॉर्म्स’ के तहत बाजार से जुड़े किसी भी खबर को वेरिफाई करना अनिवार्य होगा.

अफवाहों पर लगेगा लगाम

सेबी ने कहा है कि शेयर बाजार के अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए नियामक ने यह कदम उठाया है. नियामक ने आदेश दिया है कि स्टॉक एक्सचेंजों समेत बिजनेस चैंबर्स को अपनी वेबसाइट्स पर इस गाइडलाइन को प्रकाशित करना होगा. इसके अलावा, सेबी ने अपने इस नई गाइडलाइन में कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड सभी कंपनियां इस बात का ध्‍यान रखें कि अगर मार्केट के अफवाहों के चलते शेयरों की कीमत में बदलाव होता है तो इन अफवाहों को स्टॉक प्राइस में बदलाव के 24 घंटे के भीतर वेरिफाई करना होगा.

कब से लागू होगी नई गाइडलाइन?

बाजार नियामक ने कहा है कि शेयर बाजार के सभी लिस्टेड एंटिटी को इस नई गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा. सेबी ने बताया है कि अफवाहों से जुड़े वेरिफिकेशन की नई गाइडलाइंस कुल 250 कंपनियों के लिए है. इसमें टॉप 100 लिस्टेड कंपनियों पर 1 जून 2024 से नया नियम लागू होगा जबकि बाकी 150 कंपनियों पर 1 दिसंबर 2024 से नया नियम लागू होगा. सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज इस सर्कुलर से जुड़े कंटेंट को सभी लिस्टेड कंपनियों के साथ साझा करें .

Published - May 22, 2024, 01:33 IST