फिजिकल शेयर होल्डर्स के लिए राहत, अब फ्रीज नहीं होंगे शेयर

रजिस्ट्रार एसोसिएशन ऑफ इंडिया और निवेशकों से सुझाव मिलने के बाद यह फैसला किया गया है.

Sebi

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने फिजिकल शेयर होल्डर्स को बड़ी राहत दी है. सेबी ने फिजिकल में शेयर रखने वालों के लिये नियमों को आसान बना दिया है. इसके तहत पैन, केवाईसी (अपने ग्राहक को जाने) विवरण और ‘नॉमिनेशन’ के बिना शेयर पर रोक लगाने की जरूरत के प्रावधान को खत्म करने का फैसला किया गया है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को एक परिपत्र में कहा कि इस पहल का मकसद नियम को सरल बनाना है. यह कदम तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

रजिस्ट्रार एसोसिएशन ऑफ इंडिया और निवेशकों से सुझाव मिलने के बाद यह फैसला किया गया है. नियम के तहत सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक रूप से यानी फिजिकल शेयर रखने वाले सभी लोगों के लिए पैन, नॉमिनेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स और संबंधित ‘फोलियो’ नंबर के लिए नमूना हस्ताक्षर देना अनिवार्य था. बता दें कि सेबी ने मई में कहा था कि जिन ‘फोलियो’ में ऐसे दस्तावेजों में से कोई भी एक अक्टूबर 2023 को या उसके बाद उपलब्ध नहीं होगा, उन पर निर्गम पंजीयक और ‘शेयर ट्रांसफर एजेंटों’ (आरटीए) को रोक लगाना जरूरी है.

हालांकि मई में जारी परिपत्र में संशोधन करते हुए सेबी ने कहा है कि ‘रोक’ (फ्रीज) शब्द को हटा दिया गया है. सेबी ने कहा कि रजिस्ट्रार एसोसिएशन ऑफ इंडिया से प्राप्त प्रतिवेदन, निवेशकों से मिले सुझाव के आधार पर और बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और या धन शोधन रोधक अधिनियम के तहत शेयर पर रोक लगाने और उससे जुड़ी प्रशासनिक चुनौतियों को कम करने के लिये उपरोक्त प्रावधान को खत्म करने का निर्णय लिया गया है.

Published - November 17, 2023, 08:03 IST