देश के सबसे बड़े एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) लगातार अवैध ‘डब्बा ट्रेडिंग’ चलाने वालों के खिलाफ़ कार्रवाई करने में जुटा है. इस संबंध में पिछले एक हफ्ते में दो दर्जन से ज्यादा बार NSE चेतावनी और सलाह जारी जारी कर चुका है और अब इस दिशा में आर्टिफ़िशियल इंटेलीजेंस (AI) की भी मदद ली जा रही है. एक्सचेंज सोशल साइट्स पर डब्बा ट्रेडिंग के लिए टिप्स देने वाली 20 से अधिक इकाइयों को चेतावनी जारी कर चुका है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक्सचेंज से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि डब्बा ट्रेडिंग या अवैध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में कोरोना काल के बाद इज़ाफ़ा हुआ है. तब से ऐसे लोगों को पता करने के लिए हम कई एआई उपकरणों की मदद ले रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की निगरानी बढ़ा दी है. अधिकारी ने बताया कि बाजार की खुफिया और जांच टीम बड़े पैमाने पर टेलीग्राम, ट्विटर और सोशल मीडिया पर अवैध योजनाओं को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति पर नज़र रख रही है. अधिकारी ने कहा कि हमारी टीमें स्थानीय हलकों में पहुंचने, वेबिनार में भाग लेने, इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मिलने और इनके कार्यलयों का दौरा करने के लिए ‘मिस्ट्री शॉपिंग एजेंसियों’ के साथ जुड़ रही हैं. इसके बाद जांच करके उचित कार्रवाई की जा रही है.
क्या होती डब्बा ट्रेडिंग?
डब्बा का मतलब ऐसे बॉक्स से है जिसमें सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है. ट्रेडिंग में इसका मतलब ब्रोकर्स के ऐसे नेटवर्क से है जो घरों या छोटे ऑफिसेज से काम करते हैं. ये अपने क्लाइंट की तरफ से ट्रेड करने के लिए मोबाइल फोन या दूसरे डिवाइसेज का इस्तेमाल करते हैं.
डब्बा ऑपरेटर काम किसी शेयर ब्रोकर की तरह ही करता है, लेकिन वह वास्तव में शेयरों की खरीद-फरोख्त नहीं करता, बल्कि बस अपने लेजर में ट्रेड ऑर्डर डालता है. जब किसी शेयर की कीमत गिरती है तो निवेशक या ग्राहक को नुकसान होता है. उसे तब ब्रोकर को बिड कीमत से अंतर के बराबर राशि देनी पड़ती है. दूसरी तरफ, जब शेयरों की कीमतें बढ़ती हैं, तो डब्बा ट्रेडर निवेशक को मुनाफा देता है. ट्रेडर इस धारणा पर भरोसा करता है कि शेयर मार्केट में ज्यादातर निवेशकों को नुकसान होता है.
हो सकती है जेल
डब्बा ट्रेडिंग भारत में पूरी तरह से गैरकानूनी गतिविधि है. इस तरह के ट्रेड या सट्टेबाजी से आपको पूरी तरह से बचना चाहिए. अगर आप इसमें फंस गए, आपका पैसा डूबा तो कोई भी नियामक या सरकारी एजेंसी बचाने नहीं आएगी. पूरे नुकसान के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे. यही नहीं, गैरकानूनी कारोबार में शामिल होने के लिए आप पर भी कार्रवाई हो सकती है. डब्बा ट्रेडिंग करते हुए पकड़ा जाने पर IPC के तहत 25 करोड़ रुपये तक का जुर्माना या 10 साल की जेल या दोनों हो सकते हैं.
डब्बा ट्रेडिंग के बारे में और विस्तार से जानने के लिए देखिए हमारा ये ख़ास शो…