प्रमुख शेयर बाजार बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने कुछ सूचीबद्धता नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर अदानी ग्रीन एनर्जी पर कुल 11.22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. दोनों शेयर बाजारों ने अदानी समूह की कंपनी पर बराबर-बराबर 5.61-5.61 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी ने दी सूचना में कहा कि बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 21 नवंबर, 2023 के माध्यम से कंपनी पर 5,61,680-5,61,680 रुपए का जुर्माना लगाया है.
शेयर बाजारों को दी गयी सूचना के अनुसार कंपनी यह भी स्पष्ट करना चाहती है कि उसने पहले ही दो और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कर दी है. यह सात सितंबर से प्रभावी है. उसके बाद समितियों की संरचना में बदलाव किया गया. इसके साथ कंपनी सेबी सूचीबद्धता विनियमन के तहत प्रावधान 17(1) और 19(1) का पूर्ण अनुपालन कर रही है.
सेबी सूचीबद्धता विनियमन के प्रावधान 17(1) में निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित आवश्यकताओं का प्रावधान है. इसमें एक महिला निदेशक की नियुक्ति में विफलता भी शामिल है. प्रावधान 19(1) ‘नॉमिनेशन’ और पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित है.