SEBI: अब एक घंटे में होगा शेयरों का लेनदेन पूरा

2024 में लागू होगा बाजार में इंस्टैंट सेटलमेंट का प्रावधान

SEBI: अब एक घंटे में होगा शेयरों का लेनदेन पूरा

SEBI Instant Settlement Update: शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए बड़ी खबर है.अगले साल से निवेशकों के शेयर खरीदने या बेचने के एक घंटे के भीतर उनके डीमैट खातों में लेनदेन दिखने लगेगा. अगर निवेशक शेयर खरीदते हैं, तो उनके डीमैट खाते में एक घंटे के भीतर खरीदे गए शेयर क्रेडिट हो जाएंगे. इसी तरह अगर कोई निवेशक अपने शेयर बेचता है, तो एक घंटे के भीतर पैसा उसके बैंक खाते में आ जाएगा. बाजार नियामक सेबी अगले साल अक्टूबर से बाजार में इंस्टैंट सेटलमेंट (Instant Settlement) सिस्‍टम लागू करना चाहता है. लेकिन उससे पहले परीक्षण के तौर पर एक घंटे का सेटलमेंट साइकिल लागू किया जाएगा. अगले साल मार्च से शेयर बाजार में एक घंटे का सेटलमेंट साइकिल लागू होगा. अभी बाजार में टी प्‍लस 1 सेटलमेंट साइकिल लागू है. इसका मतलब है कि शेयर खरीदने या बेचने के एक दिन बाद लेनदेन पूरा होता है. लेकिन अब नए सिस्‍टम से लेनदेन पूरा होने में लगने वाला समय घटकर केवल एक घंटा रह जाएगा.

अगले साल बदलेंगे नियम!
मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सेबी अगले साल शेयर बाजार में इंस्टैंट सेटलमेंट को लागू कर सकती है. इससे पहले जुलाई में सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने कहा था कि शेयर बाजार में इंस्टैंट सेटलमेंट ट्रांजैक्शन (Instantaneous Settlement of Stock Market Transactions) अब दूर नहीं है. बुच ने बताया था कि ट्रांजैक्शन सेटलमेंट के समय सीमा में सुधार लाने के लिए सेबी अलग अलग पार्टियों के साथ बातचीत कर रही है.

खाते में तुरंत क्रेडिट होंगे शेयर
शेयर बाजार में इस समय T+1 सेटलमेंट का प्रावधान है. इसके तहत अगर कोई निवेशक आज कोई शेयर खरीदता है तो अगले दिन उसके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट किया जाता है. और शेयर बेचने पर 24 से 36 घंटे के बाद बैंक खाते में पैसे आते हैं. ऐसे में, कई बार निवेशक फंड के अभाव में अगली ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं. नए नियम यानी इंस्टैंट सेटलमेंट ट्रांजैक्शन के नियमों के लागू होने के बाद फौरन ट्रेड का सेटलमेंट हो जाएगा. इससे निवेशक एक दिन में कई बार शेयरों की खरीद-बिक्री कर सकेंगे. इससे शेयर बाजार का कारोबार भी बढ़ेगा.

हालांकि स्टॉक एक्सचेंजों और क्लीयरिंग कॉरपोरेशन को इंस्टैंट सेटलमेंट के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा ताकि उसकी खामियों को दूर किया जा सके. इसके बाद, बाद इंस्टैंट सेटलमेंट ट्रांजैक्शन का प्रावधान लागू हो जाएगा. आपको बता दें पूरी दुनिया में कम ही देश हैं जहां T+1 सेटलमेंट का नियम लागू है, जिसमें भारत शामिल है. चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश है, जहां अभी टी+1 सेटलमेंट साइकिल लागू है. देश की बाकी सभी प्रमुख अर्थव्‍यवस्‍थाओं में अभी भी टी+2 सेटलमेंट साइकिल लागू है.

Published - September 6, 2023, 01:26 IST