अगर आप विदेश में जाकर क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो सावधान रहें. दरअसल अब विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च का आपको ब्योरा देना होगा. आयकर विभाग विदेश में क्रेडिट कार्ड से होने वाले खर्च पर स्रोत पर कर संग्रह यानी TCS लागू करने के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक को जानकारी देने के प्रावधान पर विचार कर रहा विचार. यानी अब आपको अपने बैंक को बताना पड़ेगा कि आपने किस चीज़ पर कितना खर्च किया है.
क्या है मकसद?
नियमों के तहत एक जुलाई से विदेश में क्रेडिट कार्ड के जरिए 7 लाख रुपए से ज्यादा के खर्च पर 20 फीसद का TCS कटेगा. हालांकि अगर यह खर्च पढ़ाई या चिकित्सा के लिए किया गया है तो उस पर पांच फीसद का TCS लगेगा. विदेशी शिक्षा के लिए उपलब्ध कर्ज के लिए 7 लाख रुपए की सीमा से ऊपर 0.5 फीसद का टीसीएस काटा जाएगा. इन खर्चों को आसानी से पहचान की जाए इसलिए आयकर विभाग RBI के साथ मिलकर यह प्रावधान तैयार कर रहा है.
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट जितेन्द्र सोलंकी कहते हैं कि आज के समय में लोग खाने से लेकर घूमने तक हर तरह के खर्च के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं. आयकर विभाग अब क्रेडिट कार्ड के खर्च पर इसलिए नजर रख रहा है जिससे वह लोगों की आय का उनके खर्च से मिलान कर सके. इससे उन लोगों को पकड़ने में आसानी जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी कम आय दिखाते हैं लेकिन उनके खर्च ज्यादा है. आय और खर्च में मिसमैच मिलने पर इनकम टैक्स ऐसे व्यक्तियों को नोटिस भी भेज सकता है. ऐसे लोग जो बिना सोचे समझे क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं उन्हें संभलकर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए.
जितेन्द्र सोलंकी कहते हैं कि जो लोग अपनी आय के अनुसार क्रेडिट कार्ड का भुगतान करते हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. लेकिन जो लोग अपनी आय से ज्यादा खर्च उन्हें समस्या होगी क्योंकि इनकम टैक्स उनसे उनकी आय के अन्य स्त्रोत जानना चाहेगा. हालांकि अब इस नए कदम से क्रेडिट कार्ड होल्डर्स का काम जरूर बढ़ जाएगा.