सेबी ने अल्केमिस्ट होल्डिंग्स के बैंक और डीमैट खाते कुर्क करने का आदेश दिया

कंपनी ने 4.26 लाख लोगों को प्रेफरेंशियल शेयर जारी कर 444.67 करोड़ रुपये जुटाये थे. बाद में कंपनी निवेशकों का पैसा वापस नहीं कर पाई.

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मार्केट रेगुलेट सेबी ने निवेशकों के 444.67 करोड़ रुपये की वसूली को लेकर अल्केमिस्ट होल्डिंग्स और तीन व्यक्तियों के बैंक के साथ डीमैट खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है. इन इकाइयों के भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के निर्देश के तहत निवेशकों का पैसा लौटाने में विफल रहने के बाद वसूली कार्रवाई शुरू की गई है.

सेबी ने अगस्त 2015 में अल्केमिस्ट होल्डिंग्स और उसके निदेशकों को निवेशकों का पैसा लौटाने को कहा था. कंपनी ने 4.26 लाख लोगों को प्रेफरेंशियल शेयर जारी कर 444.67 करोड़ रुपये जुटाये थे. बाद में कंपनी इस रकम को निवेशकों को वापस करने में नाकाम हो गई.

सेबी ने गुरु को कुर्की नोटिस में बैंकों और डिपॉजिटरीज से अलकेमिस्ट होल्डिंग्स और तीन व्यक्तियों- बृज मोहन महाजन, विक्रमादित्य सिंह और चंद्र शेखर के खातों से किसी प्रकार की निकासी की अनुमति देने से इनकार कर दिया. हालांकि, इन्हें कर्ज लेने की इजाजत दी गई है. सेबी ने इनके सभी अकाउंट्स और लॉकर कुर्क करने के निर्देश जारी किए हैं.

सेबी ने कहा है कि उसे इस बात की पुख्ता तौर पर चिंता है कि डिफॉल्टर डीमैट खातों या म्यूचुअल फंड्स के फोलियो में मौजूद सिक्योरिटीज को बेच सकते हैं. ऐसे में इनसे वसूल की जाने वाली रकम को मिलने में देरी हो सकती है या इसमें बाधा आ सकती है. देश के सभी बैंकों को जारी किए गए नोटिस में सेबी ने तत्काल प्रभाव से इन लोगों के खाते कुर्क करने के आदेश दिए हैं. इसमें लॉकर भी शामिल हैं. सेबी ने कहा है कि चाहे ये खाते एकल हों या संयुक्त तौर पर हों, इन सभी को कुर्क कर लिया जाए.
रेगुलेटर ने बैंकों और डिपॉजिटरीज से इन डिफॉल्टरों के सभी खातों का ब्योरा उसे देने के लिए कहा है. इनमें पिछले साल का अकाउंट स्टेटमेंट भी बैंकों और डिपॉजिटरीज से मांगा गया है. साथ ही सेबी ने इनके सभी लोन खातों और कर्जों के बारे में भी जानकारी मांगी है.

Published - April 2, 2021, 07:28 IST