Future Retail: RIL के साथ सौदे पर रोक लगाने वाला फैसले स्थगित होने से शेयर दौड़ा

Future Retail: उच्च न्यायालय ने किशोर बियानी, अन्य की संपत्तियां कुर्क करने और उन्हें 28 अप्रैल को पेश होने का आदेश भी स्थगित कर दिया

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एकल न्यायाधीश के उस फैसले को स्थगित कर दिया जिसमें फ्यूचर रिटेल (Future Retail) को रिलायंस रिटेल (Reliance Retail) के साथ हुये 24,713 करोड़ रुपये के सौदे पर आगे बढ़ने से रोक दिया गया था. मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने रिलायंस के साथ कारोबार बेचने के समझौते पर एकल न्यायाधीश के 18 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली फ्यूचर समूह की याचिका पर अमेजन को नोटिस भी जारी किया.

खबर से फ्यूचर रिटेल (Future Retail) के शेयर में 5.64 फीसदी का उछाल देखने को मिला. आज फ्यूचर रिटेल 3.15 पॉइंट चढ़कर 59.05 रुपये के भाव पर बंद हुआ. गौर करने वाली बात है कि खुलते ही शेयर ने 10 फीसदी का गोता लगाया था और खबर के बाद वहां से रिकवरी आई. शेयर 50.9 रुपये के भाव तक फिसल गया था जहां से शानदार रिकवरी लेकर शेयर 59 रुपये के पार पहुंचा.

पीठ ने सुनवाई के लिए मामले को 30 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है. उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के फ्यूचर समूह (Future Group) के सीईओ किशोर बियानी, अन्य की संपत्तियों की कुर्की और उन्हें 28 अप्रैल को अदालत में पेश होने के आदेश को भी स्थगित कर दिया.

अदालत की एकल न्यायधीश का निर्णय अमेजन की याचिका पर दिया गया था जिसमें उसने सिंगापुर पंचाट के 25 अक्टूबर 2020 के आदेश को अमल में लाने का आदेश दिये जाने और फ्यूचर समूह को रिलायंस के साथ 24,713 करोड़ के सौदे पर आगे बढ़ने से रोकने का आग्रह किया था.

फ्यूचर-रिलायंस सौदे (Future Retail-RIL Deal) को कंपिटीशन काउंसिल, SEBI (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) और शेयर बाजारों से मंजूरी मिल गयी है. योजना को अब NCLT और शेयरधारकों की मंजूरी का इंतजार है. कंपनी ने डील पर रोक लगाने वाले फैसले के बाद ही कंपनी ने अपने बयान में कहा था कि फैसले से NCLT की प्रक्रिया पर असर नहीं पड़ेगा.

(PTI इनपुट के साथ)

Published - March 22, 2021, 04:01 IST