रिटायरमेंट के बाद वेतनभोगी कर्मचारियों को पैसों की दिक्कत न हो ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते में जमा रकम पेंशन के तौर पर काम आती है. इसमें हर महीने मूल वेतन का 12% योगदान जमा होता है, जिसमें से एक हिस्सा कंपनी भी जमा करती है. इस पर ब्याज भी मिलता है जो टैक्स फ्री होता है. मगर कई लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या जॉब छोड़ने के बाद भी ईपीएफ खाता एक्टिव रहता है और उसमें जमा रकम पर ब्याज मिलता है या नहीं
कब तक सक्रिय रहता है ईपीएफ खाता?
जानकारों के अनुसार ईपीएफ खाता तब सक्रिय रहता है जब कोई व्यक्ति वेतन से मासिक योगदान करना जारी रखता है. हालांकि अगर किसी ने नौकरी छोड़ दी है या रिटायर हो गए हैं तो ईपीएफ योजना के तहत व्यक्ति को अपने ईपीएफ खाते में जमा शेष राशि का 100% निकालने या दो महीने के भीतर दूसरी नौकरी नहीं मिलने पर खाता बंद करने की अनुमति दी जाती है.
24 जुलाई, 2017 को श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सरकार ने ईपीएफ खाते को निष्क्रिय खाता बनने की शर्तों के संबंध में ईपीएफ योजना में संशोधन किया है. जिसके तहत एक ईपीएफ खाता 55 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के 36 महीने बाद यानी 58 वर्ष की आयु में निष्क्रिय हो जाता है.
नौकरी छोड़ने पर क्या है प्रावधान?
अगर किसी व्यक्ति ने रिटायरमेंट से पहले ही नौकरी छोड़ दी हो तो ईपीएफ खाता उस महीने से तीन साल तक चालू रहेगा. एक्सपर्ट के अनुसार जैसे ही ईपीएफ खाते में योगदान बंद होगा उसके तीन साल बाद खाता डिएक्टिव यानी निष्क्रिय हो जाएगा. उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 40 वर्ष की आयु में काम करना बंद कर दिया है. ईपीएफ खाते में उसका अंतिम योगदान जुलाई 2023 में था. नियम के तहत ईपीएफ खाता जुलाई 2026 तक चालू रहेगा, उसके बाद खाता निष्क्रिय हो जाएगा.
जानिए जमा रकम पर कब तक मिलेगा ब्याज?
ईपीएफ खाते में जमा पैसे पर ब्याज मिलता है या नहीं ये भी एक बड़ा सवाल है. जानकारों के अनुसार अंशदान यानी कॉन्ट्रिब्यूशन बंद होने के बाद अधिकतम तीन वर्षों तक पैसा ईपीएफ खाते में रखा जा सकता है. इस पर ब्याज तब तक ही मिलेगा जब तक खाता एक्टिव रहेगा. इस पर ब्याज दर वही होगी जो वित्त मंत्रालय की ओर से हर वर्ष के लिए तय की गई होंगी. वहीं अगर ईपीएफ खाता निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन इसमें पैसा है तब भी शेष राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा. ईपीएफ योजना, 1952 के पैराग्राफ 60(6) के अनुसार, खाते के निष्क्रिय होने पर जमा रकम पर ब्याज नहीं मिलता है.