बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाने की क्या है प्रक्रिया

बैंक ने शिकायत मिलने के एक महीने के भीतर उसका जवाब नहीं दिया हो, या शिकायत खारिज कर दी हो या फिर आप बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं.

बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाने की क्या है प्रक्रिया

रिजर्व बैंक ने बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के निपटान के लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन या बैंकिंग लोकपाल की व्यवस्था लागू की हैइस समय देश में 12 बैंकिंग ओम्बड्समैन हैं जिनके कार्यालय अलगअलग राज्यों की राजधानी में हैं. बैंकों में चेकड्राफ्टबिल आदि के भुगतान या वसूली में काफी ज्यादा देरी होनेलोन या एडवांस से इतर बैंकिंग सुविधा या सेवा न देने या उनमें देरी करनेकिसी वैध कारण के बिना जमा खाता खोलने से बैंक के इनकार करने जैसी कई समस्याओं की शिकायत लेकर लोग बैंकिंग ओम्बड्समैन का रुख कर सकते हैं.

अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप बैंकिंग लोकपाल से सीधे शिकायत नहीं कर सकतेआप शिकायत तब ही कर सकते हैं जब पहले आपने बैंक से शिकायत की होबैंक ने शिकायत मिलने के एक महीने के भीतर उसका जवाब नहीं दिया होया शिकायत खारिज कर दी हो या फिर आप बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं.

कोई शिकायतकर्ता केवल सादे कागज पर लिखकर बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकता हैवह रिजर्व बैंक की साइट – https://cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकता हैईमेल आईडी– CRPC@rbi.org.in पर ईमेल भेजकर भी शिकायत की जा सकती हैइसके अलावा टोल फ्री नंबर 14448 पर फोन करके भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.

Published - April 6, 2022, 04:48 IST