अगर आप पुराना कमर्शियल व्हीकल चला रहे हैं, तो आपके लिए एक काम की खबर है. सड़क परिवहन मंत्रालय पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले कमर्शियल व्हीकल को स्क्रैप करने वालों को टैक्स में छूट देने की योजना बना रहा है. इसके लिए सरकार ने देश के हर जिले में कम से कम तीन Registered Vehicle Scrap Center खोलने की योजना बनाई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अगस्त में National Vehicle Scrappage Policy शुरू की थी और कहा था कि यह बेकार और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में मदद करेगा और संसाधनों के उपयोग वाली अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटो-मोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स यानी सियाम के 62वें वार्षिक सम्मेलन में कहा कि एक पुराने ट्रक से निकलने वाला प्रदूषण 15 नए ट्रकों के प्रदूषण के बराबर है. इसलिए यह जरूरी है कि उन्हें स्क्रैप किया जाए. कुल मिलाकर एक करोड़ से अधिक वाहन स्क्रैप करने लायक हैं. स्क्रैप से निकलने वाला तांबा, एल्युमीनियम, स्टील का उपयोग किया जा सकेगा. इससे लागत में 30 फीसद की कमी आएगी. वहीं, इसका एक और मकसद पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री को काफी हद तक कम करना भी है. दरअसल, 16 लाख करोड़ का fuel import बिल एक बड़ी चुनौती है.
अब व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को जान लेते हैं. इसके तहत उम्र से पुराने हो चुके वाहनों को अपना फिटनेस टेस्ट कराना होगा. इस टेस्ट में वाहनों के इंजन की हालत, उनका एमिशन स्टेटस और फ्यूल एफिशिएंसी, सेफ्टी स्टेटस जैसे कई फीचर्स की जांच होगी. टेस्ट में फेल होने पर वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा. ऐसी गाड़ियों को स्क्रैप के लिए भेजा जाएगा. 10 साल से ज्यादा पुराने कॉमर्शियल व्हीकल और 15 साल से पुराने प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल को ये टेस्ट देना होगा. फिटनेस टेस्ट में पास होने पर इन व्हीकल को IC इंजिन से बदलकर कुछ ही दिन चलाने की अनुमति होगी.
अब ये जानते हैं कि फिटनेस टेस्ट फेल होने पर क्या होगा? व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी एक वॉलियंटरी व्हीकल मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम है. ऐसे में अगर गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल होती है तो उसे देश भर में 60-70 रजिस्टर्ड स्क्रैप फैसिलिटी में अपनी गाड़ी जमा कराना होगा. टेस्ट में फेल हुए वाहनों के लिए एक स्क्रैप सर्टिफिकेट मिलेगा जो 2 साल के लिए मान्य होगा. इस स्क्रैप सर्टिफिकेट में पुरानी गाड़ी के स्क्रैप वैल्यू से नई गाड़ी पर डिस्काउंट मिलेगा. नई गाड़ी खरीदते समय एक्स शोरूम प्राइस पर 5 फीसदी तक का डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा नए व्हीकल पर कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगा. राज्य सरकारें प्राइवेट व्हीकल्स के लिए 25 फीसदी और कॉमर्शियल व्हीकल्स पर 15 फीसदी तक का रोड टैक्स रिबेट भी दे सकती हैं.