नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एक सरकारी रिटायरमेंट स्कीम है. 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति NPS में निवेश कर सकता है. यह एक मार्केट लिंक्ड निवेश होता है जो बाजार आधारित रिटर्न मुहैया कराता है. NPS में निवेश करने वाले सबस्क्राइबर को NPS के मैच्योर होने पर जमा राशि के 40 फीसदी हिस्से से एन्युटी प्लान खरीदना होता है. ये PFRDA अप्रूवड Annuity Service Provider से ली जाती है. इन एक तरह का इंश्यरेंस प्लान होता है जिसमें निवेशक एकमुश्त निवेश करता है और उसे आजीवन मासिक, तिमाही या वार्षिक आधार पर पेंशन मिलता है. 14 बीमा कंपनियां PFRDA की अप्रूवड लिस्ट में शामिल हैं जो एनयुटी प्लान देती हैं.
4 तरीके से एन्युटी पे आउट चुना जा सकता है-
पहला: आजीवन एन्युटी या एन्युटी फॉर लाइफ इसमें पॉलिसीहोल्डर को अपने पूरे जीवन काल में पेंशन का भुगतान होगा और उनकी मृत्यु के बाद पेंशन रुक जाएगी.
दूसरा: परचेज प्राइस के रिटर्न के साथ लाइफ एन्युटी – इसमें पॉलिसी होल्डर को उनकी मृत्यु तक एन्युटी का भुगतान मिलेगा. मृत्यु के बाद, एन्युटी खरीदने के लिए उन्होंने जो अमाउंट पे किया था, वह उनके नॉमिनी को लौटा दिया जाएगा.
तीसरे: इस पे आउट विकल्प में पॉलिसीधारक की मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी को उसके पूरे जीवनकाल तक एन्युटी का भुगतान किया जाता है.
चौथा: परचेज प्राइस के रिटर्न के साथ जॉइंट लाइफ एन्युटी – इस प्लान में पॉलिसीधारक की मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी को एन्युटी मिलने लगती है और उसकी भी मृत्यु हो जाने के बाद नॉमिनी को शुरू में इन्वेस्ट किया गया अमाउंट मिलता है.
कब कर सकते हैं प्रीमैच्योर एग्जिट?
NPS में निवेश टैक्स भी बचाता है और बुढ़ापे में एकमुश्त पैसा और पेंशन देता है. इक्विटी मार्केट से जुड़ा होने कारण इसमें लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है. हालांकि, इसमें पैसे लंबे समय तक होल्ड रहते हैं. आप जब चाहें तब इन्हें निकाल नहीं सकते हैं. प्रीमैच्योर एग्जिट के लिए आपको पांच साल तक NPS में बने रहना जरूरी है. निवेश पर ज्यादा रिस्क नहीं लेने वालों के लिए भी NPS सही विकल्प हो सकता है.